सुशांत केस के 10 प्वाइंट: इससे समझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दंग रह जाएंगे आप
सुशांत सिंह राजपूत केस को सुप्रिम कोर्ट ने CBI जांच के लिए हरी झंडी दे दी है। बुधवार को सुप्रिम कोर्ट ने फैसला सुनते हुए कहा है कि केस की जांच का पूरा अधिकार CBI को है। साथ ही कोर्ट ने बिहार में दर्ज केस को भी सही ठहराया है और मुंबई पुलिस को इस जांच में सहयोग देने को कहा है। सुशांत की मौत के बाद से ही पूरे सोशल मीडिया में मानो सैलाब आ गया हो। सुशांत की CBI जांच के लिए लोग जस्टिक मागते नज़र आ रहे थे| जिसके बाद अब कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत के चाहने वाले चैन की सांस ले पाएंगे।
आइए सुशांत केस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 10 प्वाइंट में समझे-
1.CBI जांच
सुशांत के पिता की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर में सीबीआई को जांच करने का अधिकार है। सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी और मुंबई पुलिस को सहयोग करना होगा।
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2.मुंबई पुलिस को देने होंगे सभी दस्तावेज
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई जांच में मुंबई पुलिस को सहयोग करना है। सभी दस्तावेज यानी केस डायरी समेत कई अन्य महत्वूर्ण दस्तावेज अब सीबीआई को सौंपे जाएंगे। मुंबई पुलिस मदद करेगी।
3.जांच में अब करेगी महाराष्ट्र सरकार सहयोग
सुशांत केस की सीबीआई जांच में सबसे बड़ा रोड़ा मुंबई पुलिस थी। पटना पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि सीबीआई जांच में महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करना होगा।
4.नए FIR को भी CBI करेगी हैंडल
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बातें कही है। इसमें से एक है कि सुशांत केस में अब कोई भी एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। अभी तक इस मामले में सिर्फ एक एफआईआर पटना में दर्ज है, जिसके आधार पर सीबीआई जांच हो रही है।
5.राज्य सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं
अब सीबीआई को अपनी जांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। वह जब चाहे और जिससे भी पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही सबूत इकट्ठा करने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी।
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6.सीबीआई करेगी जांच
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जाएगा कि केस की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित है, न कि बिहार सरकार के।
7.FIR सही , CBI जांच भी सही
सुशांत केस में बिहार सरकार की ओर से एफआईआर दर्ज करना और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश सही थी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि यह अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है।
8.रिया की ख़ारिज हुई अर्जी
रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर अर्जी लगाई उन्होंने मांग की थी ,जांच मुंबई पुलिस को सौंप दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उनकी अर्जी खारिज हो गई है।
9.महारास्ट्र की सरकार और पालिक को लगा ज़ोरों का झटका
महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस शुरू से ही सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को झटका दिया है।
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10.अब मुंबई के लिए रवाना होगी CBI टीम
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी जांच अब मुंबई में की जाएगी। सीबीआई मुंबई पुलिस से केस डायरी, सभी गवाहों और संदिग्धों के बयान, फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगेगी।
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