जयपुर सीरियल ब्लास्ट: 4 आरोपी दोषी करार, एक बरी, 80 लोगों की गई थी जान

2008 जयपुर बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है। सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था।

Update:2019-12-18 12:26 IST

जयपुर: 2008 जयपुर बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है। सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था।

जयपुर बम ब्लास्ट में पांच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया। इस सीरियल ब्लास्ट में 80 लोगों की जान चली गई थी।

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पिछले एक साल में केस की सुनवाई तेज कर 1,296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए।

यह पूरा मामला

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल ब्लास्ट किए गए थे। अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे जिससे पुरा जयपुर दहल गया था। इस मामले में 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे।

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इस मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था। इस में पांच आरोपियों को राजस्थान एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था, तो वहीं हैदराबाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े दो आंतकियों को अरेस्ट किया था। दिल्ली पुलिस ने भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया था, लेकिन तीन आरोपी मामले में अभी भी फरार हैं।

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तीन आरोपी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ एटीएस जांच नहीं कर सकी है। ये तीनों देश के अलग-अलग हिस्सों में ब्लास्ट के आरोपी भी हैं।

जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को नई दिल्ली के बाटला हाउस में सितंबर 2008 में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया था। केस में गिरफ्तारी के लिए एटीएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने जूनियर्स, खबरियों और जेल में बंद कैदियों तक से कई सीक्रेट मीटिंग्स की थीं।

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