रामदेव को तगड़ा झटका: पतंजलि को लेकर आई बड़ी खबर, कोर्ट ने लगाई रोक

योग गुरु बाबा रामदेव को मद्रास हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पतंजलि की दवा कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Update: 2020-07-18 07:31 GMT

नई दिल्ली : योग गुरु बाबा रामदेव को मद्रास हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पतंजलि की दवा कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में पतंजलि का दावा है कि कोरोनिल कोविड की दवा है और इसे कुछ दिन पहले ही मार्केट में लॉन्च किया गया था।

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ट्रेडमार्क

पतंजलि को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सी वी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया।

इस सिलसिले में अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड का कहना है कि ‘कोरोनिल' 1993 से उसका ट्रेडमार्क है। ऐसे में इसका नाम कोई और कंपनी नहीं रख सकती। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड केमिकल्स और सैनिटाइजर्स बनाती है, जिसका इस्तेमाल हेवी मशीनरी और कंटेनमेंट यूनिट्स में किया जाता है।

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कोरोनिल-213 एसपीएल और कोरोनिल-92बी का रजिस्ट्रेशन कराया

बता दें, इस कंपनी के अनुसार उसने 1993 में कोरोनिल-213 एसपीएल और कोरोनिल-92बी का रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं कंपनी का दावा है कि वह लगातार इस ट्रेडमार्क को रिन्यू कराती रही है।

साथ ही कंपनी ने एक बयान में कहा है, ‘फिलहाल इस ट्रेडमार्क पर 2027 तक हमारा अधिकार वैध है।' कंपनी ने इस ट्रेडमार्क को वैश्विक स्तर का बताया है।

इसी कड़ी में इस कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी क्लाइंट भेल और इंडियल ऑयल जैसी कंपनिया हैं। अपने दावे को सिद्ध करने के लिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट में पांच साल का बिल भी पेश किया है।

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