बाटला एनकाउंटर: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला, आतंकी आरिज दोषी करार

दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था।बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में अदालत ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है।

Update: 2021-03-08 09:31 GMT
आरिज खान केवल बाटला हाउस कांड की घटना का दोषी नहीं है बल्कि वह साल 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में जो धमाके हुए थे।

नई दिल्ली: साल 2008 में हुए चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में सोमवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। 15 मार्च को आरिज की सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि आरिज़ बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान भाग गया था। फरवरी 2018 में स्पेशल सेल ने उसे नेपाल से गिरफ्तार किया था। आरिज़ पर भारत में कई जगहों पर बम धमाके के आरोप हैं, जिनमें 165 लोग मारे गए हैं। आरोप है कि धमाकों के बाद आरिज़ नेपाल भाग गया था और फर्जी पासपोर्ट पर सलीम के नाम से छुपा हुआ था।

बाटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हुई थी मौत

बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था।बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में अदालत ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। गौरतलब है कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की जान चली गई थी, जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी।

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आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे

अदालत ने फैसले के दौरान जांच अधिकारी को कहा कि वो आरिफ खान और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेकर अगली तारीख को कोर्ट को बताएं। उसी के बाद कोर्ट के द्वारा तय किया जा सकेगा कि परिवार से कितनी राशि वसूल की जाएगी। आपको बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इससे पहले आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी। जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे।

क्या है बाटला हाउस एनकाउंटर, कौन है आतंकी आरिज खान?

अगर इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान की बात करें, तो साल 2008 में दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में जो धमाके हुए थे, उनके मुख्य साजिशकर्ताओं में आरिज का नाम था। इन सभी धमाकों में कुल 165 लोगों की जान गई थी, जबकि 535 लोग घायल हुए थे।

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धमाकों के बाद तब आरिज पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था। बता दें कि आजमगढ़ के रहने आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया।

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