पेंशनर्स में खुशी की लहर: मोदी सरकार ने किया ये गजब का ऐलान

कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। कार्मिक मंत्रालय के जरिए काम करने वाले पेंशन और पेंशन धारकों ने कल्याण विभाग को प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर यह कदम उठाया गया है।

Update: 2020-05-16 13:50 GMT
पेंशनर्स में खुशी की लहर: मोदी सरकार ने किया ये गजब का ऐलान

नई दिल्ली। लॉकडाउन के इन हालातों में बैंक पेंशन रिलीज करने और बार-बार पेंशनभोगियों से सर्टिफिकेट मांगने के लिए अलग-अलग रूल्स को फॉलों कर रहे हैं। इसको देखते हुए कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों को एकीकृत दिशा-निर्देश जारी किया है। इसका उद्देश्य सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर बैंकों की शाखाओं को अद्यतन नियमों और दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी देना है।

ये भी पढ़ें… लगेगा तगड़ा जुर्माना: बिना मास्क के निकले तो रहें सावधान, आपके इंतजार में पुलिस

प्रोसेस करने की प्रक्रिया बेहतर

साथ ही कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। कार्मिक मंत्रालय के जरिए काम करने वाले पेंशन और पेंशन धारकों ने कल्याण विभाग को प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर यह कदम उठाया गया है।

कल्याण विभाग ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा है, ''अपडेटेड और एकीकृत दिशा-निर्देशों से पेंशनर्स के रिक्वेस्ट को बैंक या अन्य द्वारा प्रोसेस करने की प्रक्रिया बेहतर होगी।''

कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा पेंशन वितरण को लेकर टाइम-टाइम पर जारी किए जाने वाले जरूरी दिशा-निर्देशों को एकीकृत किया गया है।

ये भी पढ़ें…अभी-अभी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर आई ये बड़ी खबर

सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन

वहीं एकीकृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए विभाग ने कहा है कि पेंशन जारी करने वाले बैंक हालांकि पेंशन जारी करने या पेंशनर या उनके परिवार से टाइम-टाइम पर सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं।

सभी बैंकों को नए एकीकृत दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही इन दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए इन्हें बैंकों की वेबसाइट पर अपलोड करने और बैंकों की शाखाओं में नोटिस बोर्ड पर लगाने का निर्देश दिया गया है।

वहीं ताजा दिशा-निर्देश देते हुए कहा गया है कि पेंशन वितरण करने वाले बैंक आधार पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 'जीवन प्रमाण' को स्वीकार करेंगे।

वहीं, इन नियमों के अनुसार, 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर हर साल अक्टूबर के महीने में भी जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हर पेंशनर या फैमिली पेंशनर को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है।

Tags:    

Similar News