बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड: मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा, छह आरोपी बरी
Brij Bihari Prasad Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा दी है।
Brij Bihari Prasad Murder Case: बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही छह आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार है। इनमें सूरजभान सिंह और राजन तिवारी का नाम शामिल है।
दो आरोपियों को उम्रकैद
बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में साल 2014 में पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था। पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी के साथ सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा। वहीं पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सरेंडर करने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
हत्याकांड में इनके नाम थे शामिल
इस हत्याकांड में सूरजभान सिंह, विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, मुकेश सिंह, राजन तिवारी, ललन सिंह, मंटू तिवारी, राम निरंजन चौधरी, सुनील सिंह और शशि कुमार राय आरोपी थे। इनमें से सभी को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। आज के फैसले में दो आरोपियों को आजीवन कारावस की सजा सुनाई गई है। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद उनकी पत्नी भाजपा में शामिल हो गई थीं। 2019 में वह शिवहर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गईं। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया।