Diesel Car Rules in Delhi: जानें दिल्ली की सड़कों पर बीएस4 डीजल कार दौड़ाने के क्या हैं नियम ? सरकार ने लगा दिया था प्रतिबंध

Diesel Car Rules in Delhi: दिल्ली की सड़कों पर अब बीएस4 डीजल कारें भी फर्राटा भर सकेंगी। वायु प्रदूषण का स्तर 400 से घटकर 300 के आसपास आ जाने के कारण सरकार ने ये फैसला लिया है।

Update:2022-12-11 10:25 IST

Delhi News (Pic: Social Media)

Diesel Car Rules in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली के आने से पहले ही हवा जहरीली हो गई थी। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ त्वरित कदम उठाए। जिनमें डीजल वाहनों के शहर में एंट्री पर बैन से लेकर निर्माण कार्यों पर रोक शामिल है। दिल्ली सरकार ने शहर में ग्रैप स्टेज - 3 लागू कर दिया था। इससे राजधानी में बीएस4 डीजल कार के चलने पर रोक लग गई थी।

बीएस4 डीजल कार पर से प्रतिबंध हटा

दिल्ली की सड़कों पर अब बीएस4 डीजल कारें भी फर्राटा भर सकेंगी। वायु प्रदूषण का स्तर 400 से घटकर 300 के आसपास आ जाने के कारण सरकार ने ये फैसला लिया है। दिल्ली में एक्यूआई में गिरावट आने के बाद ग्रैप स्टेज - 3 के बैन हटा दिए गए हैं। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बीएस4 डीजल वाहनों पर लगे बैन को समाप्त करने के लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं है। ग्रैप स्टेज - 3 के हटने के साथ ही ये इन वाहनों पर लगे प्रतिबंध भी स्वतः खत्म हो जाएंगे।

बीएस4 डीजल वाहनों पर लगा था 20 हजार का जुर्माना

पिछले दिनों जब राष्ट्रीय राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, तब दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू करते हुए बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर बैन लगा दिया था। परिवहन विभाग के आदेश के मुताबिक, अगर बीएस4 डीजल कारें ग्रैप के नियम का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो वाहन चालक को 20 हजार का जुर्माना भरना होगा।

कैसे पता करें कि आपका वाहन कौन सा बीएस स्टेज है ?

कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि वो ये कैसे समझें कि उनकी गाड़ी किस बीएस स्टेज के अंतर्गत आती है। ये जानना काफी सिंपल है। आप के गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कार्ड पर इसकी जानकारी मौजूद होती है। इसके अलावा प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट पर भी गाड़ी के बीएस स्टेज का जिक्र होता है। 

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