कर्मचारियों पर जारी निर्देश: इन नियमों का करना होगा पालन, केंद्र सरकार ने दिये आदेश

सरकार की ओर से जारी इस नई गाइडलाइन में अब केवल उन कर्मचारियों को ऑफिस में आने की इजाजत दी गई है जिनमें कोरोना वायरस जैसे कोई लक्षण नहीं हैं।

Update: 2020-06-09 07:39 GMT

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है। देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने लॉकडाउन को ख़तम कर दिया है। और अब लोगों को धीरे-धीरे हर काम में छूट मिलने लगी है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के ऑफिस आने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी इस नई गाइडलाइन में अब केवल उन कर्मचारियों को ऑफिस में आने की इजाजत दी गई है जिनमें कोरोना वायरस जैसे कोई लक्षण नहीं हैं। यहां जानते हैं सरकार ने और क्या क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

सरकार ने जारी किए ये दिशा-निर्देश

1) अगर सर्दी/खाँसी या बुखार है तो घर पर ही रहने को कहा गया है।

(2) कंटेनमेंट ज़ोन में रह रहे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। जब तक कंटेनमेंट ज़ोन नहीं हट जाता तब तब घर पर ही रहेंगे।

(3) एक दिन में 20 से अधिक अधिकारी/कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इसके लिए रोस्टर बनाया जाएगा। बाकी घर से काम करते रहेंगे।

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(4) अगर एक केबिन में दो अधिकारी हैं तो वे एक दिन छोड़ कर आएँगे।

(5) पूरे समय मास्क लगाना होगा। जो नहीं लगाएँगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

(6) सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें।

(7) अधिकारी अपने कंप्यूटर आदि की खुद ही सफाई करेंगे।

(8) जहां तक संभव हो आमने-सामने की बैठक से बचा जाए।

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सरकार ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच ये सख्त कदम उठाया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सरकारी कार्यालयों में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार निकल रहे हैं। ऐसे में इन पर काबू पाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है।

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