चीन हॉगकान्ग के लिए खतरा: चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, देशभक्त लड़ेंगे चुनाव

चीन ने बदलाव करते हुए अब केवल बीजिंग के प्रति ही भक्ति रखने वाले लोगों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत होगी। तो अब इस आदेश से दुनिया का फाइनेंशियल हब के नाम से मशहूर हॉन्गकॉन्ग पर चीन का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा।

Update:2021-03-30 16:02 IST
चीन ने हॉन्गकॉन्ग की चुनावी प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन किया है। ऐसे में चीन ने बदलाव करते हुए अब केवल बीजिंग के प्रति ही भक्ति रखने वाले लोगों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत होगी।

नई दिल्ली। चीन ने हॉन्गकॉन्ग की चुनावी प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन किया है। ऐसे में चीन ने बदलाव करते हुए अब केवल बीजिंग के प्रति ही भक्ति रखने वाले लोगों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत होगी। तो अब इस आदेश से दुनिया का फाइनेंशियल हब के नाम से मशहूर हॉन्गकॉन्ग पर चीन का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। वहीं मंगलवार को ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हॉन्गकॉन्ग में चुनाव सुधार के प्लान पर साइन किए हैं।

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फैसले का विरोध

ऐसे में चीन की तरफ से सूत्रों से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, हॉन्गकॉन्ग की व्यवस्था में इस बड़े बदलाव का कारण ये है कि देशभक्त लोगों के जरिए ही स्थानीय निकायों का संचालन हो सके। इसके जरिए शहर की गवर्नेंस में कमियों को दूर किया जाएगा।

जिसके बाद इस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में अब ऐसे लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे, जिनकी बीजिंग के प्रति आस्था हो। जबकि हॉन्गकॉन्ग में चीन के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। इस पर आलोचकों का कहना है कि इससे शहर में लोकतंत्र और विपक्ष का खात्मा हो जाएगा।

बता दें, इससे पहले हॉन्गकॉन्ग में चीन ने नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लागू किया था। इस कानून का भी तीखा विरोध हुआ था और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया गया था।

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चुनाव सुधार के प्लान को मंजूरी

असल में हॉन्गकॉन्ग में अपने विरोध की आवाजों को कुचलने के लिए चीन की तरफ से तेजी से कानूनों में परिवर्तन किए जा रहे हैं और नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 2019 में लागू हुए नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का तीखा विरोध हुआ था और हॉन्गकॉन्ग में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं मार्च की शुरुआत में ही चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने चुनाव सुधार के प्लान को मंजूरी दी थी।

इस बारे में चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक एनपीसी स्टैंडिंग कमिटी ने बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया है। इस नए कानून के तहत हॉन्गकॉन्ग के संविधान में संशोधन हो जाएगा। नए कानून के मुताबिक हॉन्गकॉन्ग में चुनाव लड़ने वाले किसी भी शख्स की उम्मीदवारी की समीक्षा एक कमिटी की ओर से की जाएगी। इसके लिए इलेक्शन कमिटी बनाई जाएगी।

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