Rahul Gandhi: ‘हम सत्ता में आएंगे तो तुम्हारी जीभ काट देंगे’, राहुल गांधी को सजा देने वाले जज को कांग्रेस नेता की धमकी
Rahul Gandhi: एक कांग्रेस नेता ने बीजेपी को निशाने पर लेते-लेते जज को ही धमकी दे डाली। कांग्रेस नेता का विवादित बयान तेजी से वायरल हो रहा है।
Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली सजा को लेकर देश में बवाल जारी है। सजा के बाद राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने को लेकर कांग्रेसी भड़के हुए हैं और देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक ऐसा ही विरोध-प्रदर्शन तमिलनाडु में शुक्रवार को आयोजित किया गया था। जिसमें एक कांग्रेस नेता ने बीजेपी को निशाने पर लेते-लेते जज को ही धमकी दे डाली। कांग्रेस नेता का विवादित बयान तेजी से वायरल हो रहा है।
जज को दी जीभ काटने की धमकी
शुक्रवार को यूपीए शासित तमिलनाडु के डिंडीगुल में कांग्रेस पार्टी की एसटी/एससी विंग ने एक प्रदर्शन किया था। यह विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी को सजा देने और उनकी सांसदी खत्म करने के विरोध में आयोजित की गई थी। प्रदर्शन में शामिल होने वाले डिंडीगुल जिला कांग्रेस प्रमुख मणिकंदन ने एक ऐसा बयान दे डाला, जिसे लेकर हंगामा मच गया। कांग्रेस नेता ने जज को धमकाते हुए कहा कि सत्ता में आने पर हम आपकी जीभ काट लेंगे।
क्या था पूरा बयान ?
मणिकंदन ने प्रदर्शन में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 23 मार्च को सूरत कोर्ट के जज ने हमारे नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई। सुन लो जस्टिस एच वर्मा, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम तुम्हारी जीभ काट देंगें।
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पुलिस ने दर्ज किया मामला
कांग्रेस नेता मणिकंदन के इस बयान से ह़ड़कंप मच गया क्योंकि उन्होंने सीधे एक जज को धमकी दे दी थी। विवादित बयान की जानकारी मिलते ही तमिलनाडु पुलिस हरकत में आ गई। डिंडीगुल जिले की पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और उनके विवादित बयान की जांच शुरू कर दी है। मालूम हो कि तमिलनाडु में डीएमके की अगुवाई में चल रही सरकार में कांग्रेस जूनियर पार्टनर की भूमिका में है।
मानहानि मामले में सुनाई गई थी राहुल को सजा ?
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 23 मार्च को चार साल पुराने मामले में सूरत कोर्ट ने मानहानि के केस में दोषी ठहराया था। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, उन्हें फौरन जमानत भी मिल गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले दिन लोकसभा सचिवालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का हवाला देते हुए राहुल गांधी को अयोग्य करार दे दिया। राहुल 2019 के आम चुनाव में केरल की वायनाड सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। पिछले दिनों राहुल गांधी सजा के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में अपील कर चुके हैं।