राम जेठमलानी के 'धूर्त' कहने से बिफरे अरुण जेटली, कहा-...तो बढ़ा दूंगा मानहानि की राशि

Update:2017-05-17 20:36 IST
जेठमलानी के 'धूर्त' कहने से बिफरे जेटली, कहा- तो बढ़ा दूंगा मानहानि की राशि

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली के दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) मानहानि केस की सुनवाई हाईकोर्ट में बुधवार (16 मई) को एक बार फिर हुई। इस सुनवाई के दौरान भी अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने अरुण जेटली से कई तल्ख सवाल पूछे। इस दौरान कोर्ट में राम जेठमलानी और अरुण जेटली के वकीलों के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई।

पेशी के दौरान राम जेठमलानी ने 'इंडियन एक्सप्रेस' में लिखे अपने लेख को अरुण जेटली को दिखाया। इसके बाद पूछा, कि क्या आपने इसे पढ़ा है? इस दौरान अरुण जेटली के वकीलों ने इस पर एतराज जताया। इसी के साथ राम जेठमलानी ने कई बार यही सवाल पूछे और कहा-'अरुण जेटली चोर हैं और मैं साबित करूंगा।' वहीं, जवाब में अरुण जेटली ने कह- क्या अरविंद केजरीवाल ने आपको अनुमति दी है ये शब्द कहने के लिए? अगर दी है तो मैं 10 करोड़ की मानहानि की राशि को बढ़ाने वाला हूं। इसके बाद भावुक हुए जेटली ने कहा, अपमान की भी एक सीमा होती है।

जेठमलानी खुद की दुश्मनी निकल रहे

हाई कोर्ट में तीखी बहस के बीच अरुण जेटली बोले, 'जेठमलानी अपनी खुद की दुश्मनी निकाल रहे हैं। अगर इसी तरह के दुर्भावनापूर्ण सवाल पूछे जाएंगे तो मैं अपनी मानहानि की 10 करोड़ रुपए की रकम को बढ़ा सकता हूं।'

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इस शब्द पर हुई आपत्ति

बता दें, कि राम जेठमलानी लगातार अपने सवाल पूछने के दौरान अरुण जेटली के लिए 'CROOK' शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर अरुण जेटली और उनके वकील सख्त एतराज जता रहे थे।

केजरीवाल के निर्देश पर किया शब्द का इस्तेमाल

अरुण जेटली का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील राजीव नायर और संदीप सेठी ने कहा कि 'जेठमलानी अपमानजनक सवाल कर रहे हैं और उन्हें खुद को अप्रासंगिक सवाल पूछने से संयमित करना चाहिए। क्योंकि मामला अरुण जेटली बनाम अरविंद केजरीवाल है और यह राम जेठमलानी बनाम अरुण जेटली नहीं है।' इस पर जेठमलानी ने कहा कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल केजरीवाल के निर्देश पर किया है।

'जेटली ने मेरे प्रयासों पर पानी फेरा'

राम जेठमलानी ने कोर्ट में ये भी कहा, कि 'कालाधन लाने में मैंने जितनी लड़ाई लड़ी अरुण जेटली ने उस पर पानी फेर दिया।' अरविंद केजरीवाल के दूसरे काउंसिल ने कोर्ट से दूसरे दिन का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 और 31 जुलाई की तारीख दे दी है।

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