Excise Policy: केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, गिरफ्तारी के विरोध में AAP का देशव्यापी प्रदर्शन

Excise Policy: दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी ने तीन दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश सुनैना शर्मा के समक्ष पेश किया गया।

Newstrack :  Network
Update: 2024-06-29 11:42 GMT

Excise Policy (सोशल मीडिया) 

Excise Policy: दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली में आप ने बीजेपी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें पार्टी के कई सांसद, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में मौजूद प्रमुख नेताओं में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय और आतिशी शामिल रहीं। उधर शनिवार शाम के समय आबकारी घोटाले मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली निचली अदालत में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलीलें सुनने के बाद सीबीआई द्वारा रिमांड अवधि की मांग को जायजा ठहराते हुए इसकी अवधि और बढ़ा दी। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी है।

12 जुलाई तक सीबीआई की रिमांड में CM

दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी ने तीन दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश सुनैना शर्मा के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के समय सीबीआई ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। सीबीआई की इस मांग को सही ठहराते हुए कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ा दी। इस बार कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिनों के लिए सीबीआई न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल 12 जुलाई तक सीबीआई के रिमांड में रहेंगे। यह फैसला अवकाश न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने सुनाया। न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने सीबीआई और केजरीवाल की ओर से पेश हुए दोनों वकीलों की दलीलें सुनी। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील की ओर से काफी गहमा गहमी देखने को मिली। सीबीआई ने जहां कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए न्यायकि हिरासत बढाने की मांग रखी तो वहीं केजरीवाल के वकील ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अदालत के सामने गलत करार दिया।

केजरीवाल के वकील का तर्क

केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई को बताना चाहिए कि उन्होंने केजरीवाल को एक जून से बाद गिरफ्तार करने के लिए क्या सामग्री थी। इस पर कोर्ट ने विरोध जताया। कहा कि जो कुछ भी है, यह आरोपित को नहीं बताया जा सकता है। आपको जांच की गंभीर जानकारी देने को नहीं कहा जा सकता है। मामले की जांच की जा रही है, ऐसे में आप नहीं कह सकते हैं कि सामग्री नहीं है। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान में कहा था कि वे तीन जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे।

बुधवार को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि बीते बुधवार को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करने‌ के बाद गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था, जो शनिवार को खत्म हुई। कोर्ट से सीबीआई ने केजरीवाल की पांच की रिमांड अवधि की मांग की थी, लेकिन तीन दिन की देने के बाद चौथे दिन उन्हें कोर्ट में पेश करने आदेश दिया था।

सरकार चाहती केजरीवाल जेल में रहें

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय से पता चलता है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहें। उन्होंने कहा, "ईडी और सीबीआई के सहारे केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहें। हम पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इसको देखते हुए आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी प्रदर्शन किया।

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