Delhi Liquor Scam Case: अभी बाहर नहीं आएंगे मनीष सिसोदिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Delhi Liquor Scam Case: आम आदमी पार्टी में नंबर दो की हैसियत रखने वाले वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को एकबार फिर दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।
Delhi Liquor Scam Case: आम आदमी पार्टी में नंबर दो की हैसियत रखने वाले वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को एकबार फिर दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को शराब घोटाला मामले में चल रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में उनकी जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख रहे विजय नायर, हैदराबाद के कारोबारी रहे अभिषेक बोइनपल्ली, M/S परनॉड रिचर्ड कंपनी के मैनेजर बिनॉय बाबू की याचिका भी खारिज कर दी है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में प्रभावशाली पद पर रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा जमानत मिलने के बाद गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
इससे पहले ईडी ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि ये सभी प्रभावशाली लोग हैं, ऐसे में इनके बाहर आने पर जांच प्रभावित हो सकती है।
कब से जेल में हैं सिसोदिया ?
मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम के रूप में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते थे, जिनमें एक आबकारी विभाग भी शामिल था। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने नई आबकारी नीति के जरिए शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, बदले में मोटी रिश्वत ली। इस शराब नीति से दिल्ली सरकार के राजस्व को काफी नुकसान पहुंचा। सीबीआई ने इस साल 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। केस में मनी ल़ॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद ईडी की भी एंट्री हो गई। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया तब से यानी कुल 4 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं।