ट्रैवल किए बिना मिलेगा LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा, सरकार ने दिया ये विकल्प

सरकार ने हाल ही में यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) कैश बाउचर्स स्कीम का ऐलान किया है। अब सरकार ने स्पष्टीकरण दिया गया है कि कर्मचारी इसे यात्रा के अलावा भी कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। 

Update:2020-10-15 15:47 IST
ट्रैवल किए बिना मिलेगा LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से सोमवार को चार अहम कदम उठाए गए हैं। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) कैश बाउचर्स स्कीम का भी ऐलान किया था। इस स्कीम के ऐलान के बाद कर्मचारियों को इस बात की चिंता सता रही है कि कोरोना काल में कहीं घूमना मुश्किल है। ऐसे में इस योजना का फायदा उन्हें नहीं मिल सकेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।

रकम को कर्मचारी कहीं भी कर सकते हैं खर्च

वित्त मंत्रालय की ओर से एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस योजना के जरिए कर्मचारियों को यह ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो इसे यात्रा के अलावा भी कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अर्थव्यवस्था में मांग को LTC कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया है। केंद्र सरकार, सरकारी कंपनियों (PSUs) और बैंकों (PSBs) में काम करने वाले कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा।

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(फोटो- सोशल मीडिया)

चार साल के अंतराल में दो बार घूम सकते हैं कर्मचारी

इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को जो बाउचर दिया जाएगा, उसे वो कहीं पर भी खर्च कर सकेंगे। वहीं इसके तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी चार साल के अंतर में दो बार अपने होम टाउन या फिर किसी भी जगह घूमने जा सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारी LTC और दस दिन के अवकाश के लिए भुगतान के लिए योग्य माने जाएंगे। बता दें कि कर्मचारियों को टिकट खर्च पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि अवकाश के भुगतान पर टैक्स पेयबल होगा।

सरकार ने दिया खास विकल्प

वहीं अभी कोरोना के दौरान में लोग कहीं पर भी यात्रा करने में हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन्हें एक खास विकल्प दिया है। सरकारी कर्मचारी LTC किराए और लीव इनकैशमेंट के बराबर नकद पाने के हकदार होंगे। हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं। मंत्रालय ने इस बारे में बताया कि Corporate sector में लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) के मुकाबले सरकार की LTC कुछ अलग है।

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(फोटो- सोशल मीडिया)

कर्मचारियों को दिया गया तीसरा ऑप्शन

मंत्रालय ने बताया कि LTC क्लेम करने वाले व्यक्ति को तभी इसके योग्य माना जा सकेगा, जब वो सच में यात्रा करेगा। अगर वो व्यक्ति ट्रैवल नहीं करता है तो उनके भुगतान से यह रकम काट ली जाएगी। साथ ही वो अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी पात्र होगा। वहीं इसके अलावा बताया गया है कि पहले कर्मचारियों के पास दो ऑप्शन होते थे। पहला विकल्प था कि ट्रैवल करें और भुगतान को खर्च करें।

दूसरा यह था कि अगर व्यक्ति तय समय के अंदर क्लेम नहीं करता है तो इस योजना का लाभ वह नहीं उठा सकेगा। लेकिन अब कर्मचारियों को तीसरा विकल्प भी दिया गया है। अब कर्मचारी इस रकम को यात्रा के अलावा किसी भी अन्य खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

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