वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया GST बिल, कल हो सकती है चर्चा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार 27 मार्च को लोकसभा में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) बिल पेश किया। सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी और मुआवजा कानून को लोकसभा के समाने पेश किया। इस पर मंगलवार (28 मार्च) को चर्चा हो सकती है।

Update: 2017-03-27 08:41 GMT

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार 27 मार्च को लोकसभा में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) बिल पेश किया। सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी और मुआवजा कानून को लोकसभा के समक्ष पेश किया। इस पर मंगलवार (28 मार्च) को चर्चा हो सकती है।

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सरकार चाहती है कि जीएसटी से संबंधित विधेयक लोकसभा में 29 मार्च या अधिक से अधिक 30 मार्च तक पारित हो जाए। इसके बाद इन विधेयकों को राज्यसभा में रखा जाएगा। सरकार का इरादा जीएसटी को एक जुलाई से लागू करना है, लेकिन अगर संसद ने समय पर इन बिलों को मंजूरी नहीं दी तो जुलाई में जीएसटी लागू करना मुश्किल हो सकता। संसद का मौजूदा सत्र 12 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।

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जीएसटी लागू होने के बाद

जीएसटी के लागू होने से राज्यों के स्थानीय और केंद्र के करों को एक निर्धारित कर देगा। वस्तुओं और सेवाओं पर एक कर वसूला जाएगा। मान लें कि जीएसटी की दर 18% है तो केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी में 9-9 फीसदी का बंटवारा होगा।

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