माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति कुठियाला हो सकते है गिरफ्तार

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बी के कुठियाला के खिलाफ बुधबार को अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। माननीय अदालत ने अपने आदेश में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को निर्देश दिया है कि बीके कुठियाला को 13 जुलाई तक गिरफ्तार कर पेश किया जाए।

Update: 2019-07-04 06:17 GMT

नई दिल्ली: माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बी के कुठियाला के खिलाफ बुधबार को अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। माननीय अदालत ने अपने आदेश में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को निर्देश दिया है कि बीके कुठियाला को 13 जुलाई तक गिरफ्तार कर पेश किया जाए।

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भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार संस्थान में हुए घोटालों के सिलसिले में पूर्व कुलपति बी के कुठियाला जांच के दायरे में हैं। उनके खिलाफ EOW में विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताओं और नियुक्तियों में गड़बड़ी के प्रकरण दर्ज हैं। उनकी तलाश के लिए EOW ने भोपाल स्थित उनके कार्यालय, आवास व दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के पंचकुला के ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिले।

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ईओडब्ल्यू ने मांगी थी गिरफ्तारी की अनुमति-

न्यायधीश संजीव पांडे की विशेष अदालत में EOW ने दस्तावेजों के जरिए बताया कि कुठियाला की लगातार तलाश की जा रही है। लेकिन वह अपने आवास, कार्यालय पर नहीं मिलें। EOW ने अदालत से कहा कि कुठालिया जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनकी गिरफ्तारी की अनुमित दी जाए। ईओडब्ल्यू के आवेदन पर कुठियाला की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और 13 जुलाई तक पेश करने के आदेश दिए।

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