2021 में बड़े बदलाव: नए साल से पड़ेगा असर, हर नागरिक के लिए जानना जरूरी
नए साल की शुरुआत होने वाली है। 2020 में लोगों ने काफी कुछ बुरा देखा है। अब जब नए साल की शुरुआत होने वाली है तो लोग कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इस नए साल से कई नए बदाल होने वाले हैं जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा।
नए साल की शुरुआत होने वाली है। 2020 में लोगों ने काफी कुछ बुरा देखा है। अब जब नए साल की शुरुआत होने वाली है तो लोग कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इस नए साल से कई नए बदाल होने वाले हैं जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। फिर चाहे वह टैक्स को लेकर हो या फिर बैंकिंग से जुड़ी चीज़ें। आइए जानते है कौन से है वो बदलाव ..
चेक पेमेंट सिस्टम
एक जनवरी से चेक पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाब होने वाला है। जिसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी, 2021 से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। नए नियम के तहत 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डीटेल को फिर से कन्फर्म करने की जरूरत होगी।
लैंडलाइन से कॉल
नए साल में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने का तरीका बदल जाएगा। 1 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल पर फ़ोन करने के लिए आपको नंबर से पहले 0 लगाना होगा।
कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट
1 जनवरी से कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ रही है। लोग कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की मदद से ज्यादा अमाउंट में आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकें, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पिछली MPC की बैठक में कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने का फैसला किया गया है। पहले यह लिमिट 2000 रुपये थी।
कार-बाइक महंगे
अगर आप नए साल में कार या बाइक लेने का सोच रहे हैं तो बता दें, 1 जनवरी से कारों और बाइक की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मारुति, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, ह्युंडै, किया मोटर्स सहित लगभग Auto कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
FASTag ज़रूरी
1 जनवरी से 100 फीसदी टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सकेगा । अब तक जो कुछ वाहनों को छूट दी जा रही थी, उसे 31 दिसंबर से खत्म कर दिया गया है और एक जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है।
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जीवन बीमा पॉलिसी
1 जनवरी से कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा (स्टैंडर्ड टर्म प्लान) पॉलिसी खरीद सकेंगे। बीमा नियामक संस्था IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगी।
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GST रिटर्न
सालाना 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को अब सिर्फ 4 जीएसटी सेल्स (GSTR-3B) रिटर्न भरना होगा। 1 जनवरी से यह नियम लागू हो रहा है।
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