Karnataka: बेंगलुरु के चामराजकोट में ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की इजाजत नहीं

Karnataka: बुधवार से शुरू होने वाली गणेश पूजा के उत्सव के लिए इसका उपयोग किया जाना था।

Newstrack :  Network
Update:2022-08-31 10:20 IST

ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की इजाजत नहीं (photo: social media )

Karnataka: बेंगलुरु के चामराजपेट में विवादित ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने के कर्नाटक सरकार के फैसले के कारण बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार देर रात सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि ईदगाह मैदान गणेश चतुर्थी समारोह नहीं होगा। गौरतलब है कि आज बुधवार से शुरू होने वाली गणेश पूजा के उत्सव के लिए इसका उपयोग किया जाना था।

वक्फ बोर्ड और नगर निगम इस भूखंड को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ओर राज्य सरकार जहां इस भूमि के सरकारी भूमि होने का दावा कर रही है वहीं वक्फ बोर्ड इसे ईदगाह होने का दावा करता है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने यह देखते हुए वक्फ बोर्ड के पक्ष में आदेश पारित किया कि पिछले 200 वर्षों में इस तरह की गतिविधि के लिए विवादित भूमि का उपयोग नहीं किया गया है।

उत्सव के आयोजन की अनुमति

कर्नाटक सरकार ने उत्सव के आयोजन की अनुमति देने के लिए पीठ से गुहार लगाई थी और अदालत को आश्वासन दिया था कि कोई स्थायी ढांचा नहीं बनाया जाएगा और दो दिनों के बाद जमीन खाली कर दी जाएगी। राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि लोगों को खुले मैदान में इस तरह के त्योहारों की अनुमति देने के लिए व्यापक सोच रखनी चाहिए। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि अगर जमीन पर पूजा की अनुमति दी जाती है तो शहर में कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे ने सुझाव का कड़ा विरोध किया और पीठ को सरकार के आश्वासन पर भरोसा नहीं करने के लिए कहा और अदालत को याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए अदालत को आश्वासन भी दिया था।

इससे पहले शाम को, मुख्य न्यायाधीश को मामले की सुनवाई के लिए तीन-न्यायाधीशों की पीठ का गठन करना पड़ा क्योंकि जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ में मतभेद था, और वकील मामले का उल्लेख करने के लिए सीजेआई के पास पहुंचे। सीजेआई शाम 4 बजे उठने वाले थे, सिब्बल और दवे ने कहा कि मामले में सुनवाई बुधवार का इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि तब तक यह निष्फल हो जाएगा और उनसे तीन-न्यायाधीशों की पीठ गठित करने का अनुरोध किया। इसके बाद सीजेआई ने उनकी याचिका को मंजूर कर लिया।

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