कर्ज लेने वाले ध्यान दें: लोन मोरेटोरियम को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन

यह प्लान एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) और पर्सनल लोन के लिए ही है। मोरेटोरियम अवधि में ग्राहकों से ब्याज पर ब्याज के रूप में वसूली गई राशि बैंकों की ओर से उनके खाते में वापस भेज दी जाएगी।

Update: 2020-10-24 10:53 GMT
वित्त मंत्री ने दो करोड़ रुपए तक की हाउसिंग यूनिट्स की पहली बार सर्किल रेट से कम कीमत पर बिक्री पर इनकम टैक्स नियमों में छूट का एलान किया है।

नई दिल्ली: इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से लोन मोरेटोरियम से जुड़ी हुई आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है।

बताया जा रहा है कि इसका फायदा 2 करोड़ तक का लोन लेने वाले लोगों पर होगा। केंद्र के इस छूट का फायदा एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन लेने वाले लोग ही उठा सकेंगे।

वित्त मंत्रालय की तरफ से ये भी बताया गया है कि इस प्लान के अंतर्गत एक मार्च से 31 अगस्त तक की लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान दो करोड़ रुपये तक के लोन पर ग्राहकों से ब्याज पर वसूला गया ब्याज उन्हें लौटा दिया जाएगा।

पैसे की फोटो(सोशल मीडिया)

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सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने कही ये ये बात

बता दें कि इस बारें में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने को पहले ही कहा था। अगस्त माह में सुनवाई के दौरान इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि आप सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं ले सकते। लोगों की परेशानियों को भी आपको ही देखना होगा।

तब कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाए नहीं।

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बैंक के बाहर लोगों की भीड़(फोटो:सोशल मीडिया)

29 फरवरी तक कुल लोन दो करोड़ रुपये से कम था, उन्हें छूट का लाभ मिलेगा

अब जबकि आज वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है तो ऐसे कर्जदार जिन पर 29 फरवरी तक कुल लोन दो करोड़ रुपये से कम था, उन्हें छूट का लाभ मिलेगा।

यह प्लान एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) और पर्सनल लोन के लिए ही है। मोरेटोरियम अवधि में ग्राहकों से ब्याज पर ब्याज के रूप में वसूली गई राशि बैंकों की ओर से उनके खाते में वापस भेज दी जाएगी।

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