GST की दरें निर्धारित: जरूरी चीजों की कीमतें होंगी कम, अनाज और दूध टैक्स से मुक्त

Update:2017-05-18 20:59 IST
GST की दरें निर्धारित: जरूरी चीजों की कीमतें होंगी कम, अनाज और दूध टैक्स से मुक्त

श्रीनगर: गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स यानि जीएसटी के तहत अधिकतर वस्तुओं की टैक्स दरों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बन गई है। श्रीनगर में गुरुवार (18 मई) को शुरू हुए दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स रेट घटाने का फैसला लिया गया।

नए टैक्स सिस्टम के तहत अब कई जरूरी चीजों की कीमतें कम हो सकती हैं। अनाज और दूध को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। वहीं प्रोसेस्ड फूड भी सस्ते हो जाएंगे।

जानें किन सामानों को रखा गया गया है किस टैक्स स्लैब में :

-मिठाई, इडेबल ऑइल, चीनी, चायपत्ती, कॉफी और कोयले को 5 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा गया है।

-जबकि, हेयर ऑइल, टूथपेस्ट और साबुन पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।

-अभी इन पर अभी 28 फीसदी टैक्स लगता है।

-कोयले और मसालों पर भी 5 फीसदी टैक्स लगेगा।

-एंटरटेंनमेंट, होटल और रेस्तरां में खाने पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

-वहीं, छोटी कारों पर 28 फीसदी टैक्स के अलावा सेस लगाया जाएगा।

-लग्जरी कारों पर टैक्स के अलावा 15 प्रतिशत सेस जोड़ा जाएगा।

-एसी और फ्रिज को भी 28 फीसदी टैक्स दायरे में रखा गया है।

-हालांकि, अभी इन पर 30-31 फीसदी टैक्स लगता है।

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'किसी भी वस्तु पर बढ़ोतरी नहीं की गई'

-मीडिया से बात करते हुए अरुण जेटली ने कहा, 'किसी भी वस्तु पर बढ़ोतरी नहीं की गई है।'

-उन्होंने कहा, कई चीजों पर टैक्स की दरें कम हो जाएंगी।

-विचार यह है कि जीएसटी का असर महंगाई बढ़ाने वाला ना हो।'

-राजस्व सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने बताया कि 1,211 वस्तुओं में से 7 फीसदी को छूट के दायरे में रखा गया है।

-14 प्रतिशत वस्तुओं को 5 फीसदी के दायरे में रखा गया है।

-17 फीसदी पर 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

-43 फीसदी सामानों पर 18 पर्सेंट टैक्स लिया जाएगा।

-अन्य 19 फीसदी वस्तुओं पर 28 फीसदी टैक्स देना होगा।

-सोने और बीड़ी पर टैक्स स्लैब का फैसला शुक्रवार को लिया जाएगा।

-सर्विस टैक्स की दरें भी दूसरे दिन ही तय की जाएंगी।

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