सरकार ने इन लोगों को घोषित किया खतरनाक आतंकी, गृह मंत्रालय ने जारी किया लिस्ट

केंद्र सरकार ने बुधवार को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत नौ व्यक्तियों को आतंकी घोषित किया। इनमें शामिल अधिकतर खालिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हैं और इन सभी का पाकिस्तान होता है।

Update: 2020-07-01 15:45 GMT

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत नौ व्यक्तियों को आतंकी घोषित किया। इनमें शामिल अधिकतर खालिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हैं और इन सभी का पाकिस्तान होता है।

इन आतंकियों में बब्बर खालसा के प्रमुख नेता वाधवा सिंह बब्बर, आतंकवादी संगठन इंटक सिख यूथ फेडरेशन के पाक-चीफ लखबीर सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रणजीत सिंह और खालिस्तान कमांडो फाॅर्स के परमजीत सिंह मुख्य रूप से शामिल हैं।

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जर्मनी आतंकवादी संगठन, "खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स" का प्रमुख सदस्य भूपिंदर सिंह भिंडा का नाम भी शामिल है। गृह मंत्रालय में इन सभी को नामित आतंकवादी घोषित करने का कारण भी बताया है।

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मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह व्यक्ति सीमा पार से और विदेशी धरती से आतंकवाद के विभिन्न कारणों में शामिल हैं। इसके साथ भारत के खिलाफ विभिन्न देशद्रोही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। यह लोग हर समय भारत को अस्थिर करने के लिए पंजाब में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं।

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इसके साथ ही खालिस्तान आंदोलन में शामिल होने के लिए युवाओं को उकसाने के लिए अपने नापाक प्रयासों से अथक प्रयास कर रहे हैं।

गौरतलब है यह सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचत रहते हैं। भारत में आतंकवादी हमले कराने के लिए भी पाकिस्तान इनका इस्तेमाल भी करता है।

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