Income Tax: आज से टैक्स से जुड़े वे कौन से नियम हैं, जिनमें बदलाव बढ़ाएगा आर्थिक बोझ

Income Tax: 1 जुलाई से इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि टैक्स से जुड़े वो कौन नियम बदलने जा रहे हैं.....

Written By :  Krishna Chaudhary
Update: 2022-07-01 04:10 GMT
Income Tax। (Social Media)

Income Tax: कल यानि शुक्रवार 1 जुलाई 2022 से देश में वित्तीय लेन-देन (Income Tax) से संबंधित कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। इनका असर आपके जेब पर पड़ना तय है। कल से होने वाले परिवर्तनों से क्रिप्टोकरेंसी निवेशक (cryptocurrency investors), पैन कार्ड धारक (PAN Card Holder) और डेबिट – क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले प्रभावित होंगे। ऐसे में 1 जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों की जानकारी रखना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि टैक्स (Income Tax) से जुड़े वो कौन नियम हैं जो एक जुलाई से बदलने जा रहे हैं –

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डॉक्टरर्स के लिए टीडीएस के नए नियम

1 जुलाई 2022 से बिजनेस से हासिल उपहार पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस देना होगा। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (social media influencer) को तब टीडीएस देना होगा, जब वे कंपनी द्वारा उन्हें मार्केटिंग के उद्देश्य से दिए गए प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं। यदि वे उस प्रोडक्ट को वापस लौटा देते हैं तो उन्हें टीडीएस नहीं देना होगा।

यही नियम डॉक्टरों पर भी लागू होगा। यदि निजी डॉक्टर दवा बनाने वाली कंपनी सैंपल रिसीव करते हैं और वह एक वित्त वर्ष में 20 हजार रूपये से अधिक की कीमत का रहता है तो 10 प्रतिशत टीडीएस कटेगा। मगर यदि डॉक्टर अस्पताल की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं तो टीडीएस का भुगतान अस्पताल करेगा। वहीं, सरकारी डॉक्टर इस पूरे दायरे से बाहर रहेंगे।

क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को देना होगा टीडीएस

1 जुलाई 2022 के बाद यदि क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) के लिए किया गया लेन-देन एक साल में 10 हजार रूपये से अधिक है तो उस पर एक प्रतिशत का शुल्क लगेगा। आयकर विभाग (Income tax department) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए टीडीएस के डिस्कलोजर मानदंडों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में सभी एनएफटी और डिजिटल करेंसी आएंगे।

डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव

केंद्र सरकार ने आम लोगों के डेटा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2022 से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंक डेबिट – क्रेडिट कार्ड के डिटेल सेव नहीं कर पाएंगे। इस नियम के लागू हो जाने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां अपने कस्टमरों की कार्ड डिटेल्स अपने साथ सुरक्षित नहीं रख पाएंगी।

पैन-आधार लिंक करने पर दोगुना फाइन

पैन कार्ड से आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 मार्च 2022 थी। मगर 500 रूपये जुर्माने के साथ सीबीटीडी ने 30 जून तक इसे लिंक करने की छूट दी थी। 1 जुलाई को या उसके बाद पैन-आधार लिंक पूरा होने पर 1 हजार रूपये का चार्ज देना होगा।

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