ITR Filing After Death: मृत व्यक्ति का भी भरा जाता है आईटीआर, ये है प्रक्रिया
ITR Filing Last Date: सरकार ने इस साल आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय किया है। इस तारीख के बाद भरने वालों को पेनल्टी लग सकती है।
ITR Filing Last Date: आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्त वर्ष 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) पर आयकर रिटर्न (income tax return) दाखिल कर सकते हैं। सरकार ने इस साल आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय किया है। इस तारीख के बाद भरने वालों को पेनल्टी लग सकती है। कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि यदि किसी शख्स की मौत हो जाए तो उसका भी आइटीआर भरना जरूरी होता है या फिर नहीं? इसका जवाब है कि मृत व्यक्तियों का भी आइटीआर फाइल करना जरूरी होता है।
यानी जिनकी मृत्यु हुई है आईटीआर के अंदर आती है। ऐसे लोगों के कानूनी वारिस का फर्ज बनता है कि वह मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। कानूनी वारिस बनने के लिए आप अदालत का सहारा ले सकते हैं। अदालत की तरफ से व्यक्ति के करीबी सदस्य जैसे पति-पत्नी या बेटा-बेटी या किसी ओर को कानूनी वारिस बना दिया जाता है। इसके अलावा स्थानीय नगर निगम से भी कानूनी वारिस की मान्यता हासिका की जा सकती है।
कानूनी वारिस के तौर पर खुद को करें रजिस्टर
मृत व्यक्ति का आईटीआर भरने से पहले आपको आयकर विभाग (Incometex Department) की वेबसाइट पर जाकर खुद को कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए आपको अदालत या नगर निगम से मिली कानूनी वारिस प्रमाण पत्र की एक कॉपी की जरूरत होगी। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर आपको माय अकाउंट के जरिए Register as legal heir' पर क्लिक करना होगा और खूद को कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद कुछ ही दिनों में आपको आयकर विभाग की तरफ से सूचना मिल जाएगी कि आपको कानूनी वारिस के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है।
आईटीआर भरने की प्रक्रिया
मृत व्यक्ति का आईटीआर भी वैसे ही भरा जाएगा, जैसे आप आपना भरते हैं। कानूनी वारिस बनने के बाद आप मृत व्यक्ति के खाते में लॉगिन कर पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आपके पास मृत व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका आधार और पैन कार्ड और साथ ही कानूनी वारिस बनाए जाने के प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। सभी आवश्यक चीजों को भरकर फाइल करने के बाद आईटीआर फाइल हो जाता है। आईटीआर भरने के बाद आय़कर विभाग उस खाते को स्थायी रूप से बंद कर देंगा।