खुशखबरी: जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल, इतने दिन कर सकेंगे इस्तेमाल
जम्मू कश्मीर में आदेश के बाद मंगलवार की शाम जम्मू क्षेत्र के कई हिस्सों में मोबाइल इन्टरनेट सेवा (Mobile Internet Services) को बहाल कर दिया गया।
श्रीनगर:जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। आर्टिकल 370 लागू होने के बाद से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस बाबत कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। वहीं अब कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार की शाम जम्मू क्षेत्र के कई हिस्सों में मोबाइल इन्टरनेट सेवा (Mobile Internet Services) को बहाल कर दिया गया।
दरअसल, मंगलवार की शाम जम्मू कश्मीर प्रशासन के आदेश पर जम्मू क्षेत्र के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल का दी गयी। इसके साथ ही होटलों, यात्रा प्रतिष्ठानों और अस्पतालों समेत जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी संस्थानों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा भी चालू कर दिए गये।
ये भी पढ़ें: पीओके का बड़ा राज: भारत क्या पाकिस्तान भी नही जानता होगा इस सच्चाई को
सात दिन के लिए इंटरनेट सेवा चालू, 400 अतिरिक्त इंटरनेट कियोस्क होंगे स्थापित:
एक सरकारी अधिकारी ने इस बाबत जानकारी दी कि यह आदेश 15 जनवरी से लागू होगा और सात दिनों तक लागू रहेगा। अपने तीन पृष्ठ के आदेश में प्रशासन ने कहा कि कश्मीर संभाग में अतिरिक्त 400 इंटरनेट कियोस्क (Internet Kiosks) स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि कियोस्क ऐसे बूथ होते हैं, जिनमें इंटरनेट काम करता है ताकि जरूरी काम निपटाए जा सकें।
ये भी पढ़ें: बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, धारा 370 देश में आतंकवाद का कारण बनेगीः योगी
यहां मिलेगी इन्टरनेट सुविधा:
प्रशासन के आदेश के मुताबिक़, जरुरी सेवा वाले सभी संस्थानों में इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल हो सकेगा। इनमें अस्पतालों, बैंकों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट सेवा प्रदाता ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करेंगे। वहीं पर्यटन की सुविधा के लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट होटलों और यात्रा प्रतिष्ठानों को प्रदान किया जाएगा। ऐसे में ये कदम उस समय उठाया गया हैं, जब उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करने का आदेश दिया था।
ये भी पढ़ें: रायसीना डायलॉग: बजेगा मोदी का डंका, साथ होंगे 100 देशों के 700 सदस्य
कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंध की समीक्षा के दिए थे आदेश:
गौरतलब है कि कश्मीर पर लगे प्रतिबंध को लेकर कांग्रेस नेता समेत कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने अनुच्छेद 19 के तहत इन्टरनेट प्रयोग को मौलिक अधिकार बताते हुए जरुरी क्षेत्रों में इसे बहाल करने की बात कहते हुए प्रतिबंध की समीक्षा के आदेश दिए गये थे।
कोर्ट के आदेश में कहा गया, जम्मू क्षेत्र के जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में ई-बैंकिंग सहित सुरक्षित वेबसाइट देखने के लिए पोस्ट-पेड मोबाइलों पर 2जी मोबाइल ‘कनेक्टिविटी’ की अनुमति दी जाये।