TTE नहीं चेक कर सकता है टिकट, जानिए क्या कहता है रेलवे का नियम

इन नियमों की जानकारी होना और उन्हें फोलो करना दोनों ही जरूरी है इससे यात्रियों का सफर आरामदायक रहता है। अधिकांश यात्रियों को ये नहीं पता होता है कि यदि ट्रेन में मीडिल बर्थ मिल जाए तो उसका क्या नियम है। क्योंकि, लोअर बर्थ वाले मुसाफिर अक्सर देर रात तक बैठे रहते हैं।

Update: 2019-12-11 09:36 GMT

नई दिल्ली: ट्रेन में अपने सफर को हर कोई आरामदायक बनाना चाहता है। लेकिन आमतौर पर देखने को मिलता है कि यात्रियों को कोई न कोई असुविधा का सामना करना ही पड़ जाता है, चाहे वह सीट या फिर ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) को ही लेकर क्यों न हो | हालांकि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई कड़े नियम बनाए हुए हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, तो आइए इन नियमों के बारे में हम आपको बताते हैं...

इन नियमों की जानकारी होना और उन्हें फोलो करना दोनों ही जरूरी है इससे यात्रियों का सफर आरामदायक रहता है। अधिकांश यात्रियों को ये नहीं पता होता है कि यदि ट्रेन में मीडिल बर्थ मिल जाए तो उसका क्या नियम है। क्योंकि, लोअर बर्थ वाले मुसाफिर अक्सर देर रात तक बैठे रहते हैं। ऐसे में काम आते हैं रेलवे के नियम, मिडिल बर्थ को लेकर रेलवे के निमय अलग हैं।

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मिडिल बर्थ के लिए सोने का नियम

अक्सर हम देखते हैं कि मिडिल बर्थ पर सोने वाले यात्री, इसे ट्रेन शुरू होते ही खोल लेते हैं। इससे लोअर बर्थ वाले यात्री को काफी दिक्कत होती है। रेलवे के नियम के मुताबिक, मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है। रात 10 से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे तो रोका जा सकता है। वहीं, सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा, ताकि अन्य यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सकें।

रात 10 बजे के TTE नहीं करेगा टिकट चेक

आपकी यात्रा के दौरान ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) आपसे टिकट लेने आता है। कई बार वह देर रात आकर आपको जगाता है और अपनी आईडी दिखाने को कहता है। लेकिन, आपको बता दें, रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। टीटीई को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। यह गाइडलाइन रेलवे बोर्ड की है। हालांकि, रात 10 बजे के बाद यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों पर यह नियम नहीं लागू होता।

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ये भी जानना जरूरी है

अगर आप की ट्रेन छूट जाती है तो टीटीई अगले दो स्टॉप या अगले एक घंटे तक (दोनों में जो पहले हो) आपकी सीट किसी और यात्री को अलॉट नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले दो स्टॉप में से किसी से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। तीन स्टॉप गुजर जाने के बाद टीटीई के पास अधिकार होता है कि वह आरएसी लिस्ट में अगले व्यक्ति को सीट अलॉट कर दे।

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