ITR Filing 2021-22: नज़दीक आ रही आयकर रिटर्न फ़ाइल करने की अन्तिम तारीख, जानें कैसे आसानी से भरें फॉर्म

ITR Filing 2021-22: भारत में निष्पक्ष आयकर प्रणाली बनाए रखने के तहत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले व्यक्ति को एक स्लैब के तहत सरकार को आयकर जमा करना होता है।

Report :  Rajat Verma
Update:2022-06-23 15:41 IST

आयकर रिटर्न फ़ाइल करने की अन्तिम तारीख: Photo - Social Media

ITR Filing 2021-22: भारत में निष्पक्ष आयकर प्रणाली (income tax system) बनाए रखने के तहत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले व्यक्ति को एक स्लैब के तहत सरकार को आयकर जमा करना होता है। टैक्स स्लैब सिस्टम (tax slab system) के आधार पर आयकर निर्धारित किया जाता है तथा इसके मद्देनज़र आय की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग आयकर दरें निर्धारित हैं।

आमतौर देश के प्रत्येक आम बजट (general budget) में आयकर की दरों या अन्य नियमों में कुछ ना कुछ बदलाव सामने आते रहते हैं। ऐसे में करदाता की आय में वृद्धि के साथ उसके आयकर की दरें भी बढ़ती रहती हैं। इसी के आयकर जमा करने बाद आप अपनी बचत दिखाते हुए आयकर विभाग का फॉर्म 16 भरकर आयकर रिटर्न के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (income tax return form) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है।

31 जुलाई तक कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न का आवेदन

इसके तहत यदि आपके आय का ऑडिट नहीं होना है तो आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी कंपनी या कार्यालय से फॉर्म 16 लेकर उसे ठीक प्रकार से सही जानकारी के साथ भरकर जमा करना होगा।

इस दौरान यदि आप वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दो कंपनियों में काम कर चुके हैं तो आपको वर्तमान कंपनी के साथ ही अपनी पुरानी कंपनी से भी फॉर्म 16 लेकर ठीक तरह से भरके उसे जमा करना होगा। साथ ही दोनों को सम्मिलित रूप से जोड़कर भी लिखना होगा। इसके तहत आप अपनी एचआरए, टीडीएस, होम लोन, बीमा आदि की सही जानकारी उपलब्ध कराकर आयकर रिटर्न का लाभ उठा सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें?

आयकर रिटर्न दाखिल करना अब पहले की तुलना में। बेहद आसान हो गया है। ऑनलाइन माध्यम से आप आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइलिंग के ज़रिए अब आयकर रिटर्न दाखिल करना बेहद ही सुविधाजनक है।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आयकर विभाग (Income tax department) द्वारा आयकर सत्यापन फॉर्म तैयार किया जाता है ताकि करदाता ई-फाइलिंग की वैधता को सत्यापित कर सकें तथा यह प्रक्रिया तभी मान्य है जब आप बिना डिजिटल हस्ताक्षर के अपना रिटर्न दाखिल कर रहे हों।

आयकर रिटर्न सत्यापन फॉर्म को आसान चरणों में डाउनलोड किया जा सकता है, जिसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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