मुश्किल अभी थमी नहीं: रद्द हो सकता है प्रशांत भूषण का वकालत करने का लाइसेंस
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वकील प्रशांत भूषण की मुश्किलें अभी थमी नहीं हैं। न्यायालय की अवमानना का दोषी पाए गए प्रशांत भूषण को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद अब उनकी वकालत के लाइसेंस पर कार्रवाई हो सकती है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वकील प्रशांत भूषण की मुश्किलें अभी थमी नहीं हैं। न्यायालय की अवमानना का दोषी पाए गए प्रशांत भूषण को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद अब उनकी वकालत के लाइसेंस पर कार्रवाई हो सकती है। असल में कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 89 में यह कहा गया है कि एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) यदि चाहे तो वो वकील के नामांकन को निलंबित कर सकती है। इस पर लाइसेंस को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।
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लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता
ऐसे में अब एक तरफ जहां सर्वोच्च अदालत ने प्रशांत भूषण को दोषी करार देने के बाद एक रुपये का जुर्माना लगाया था, तो वहीं दूसरी तरफ इस फैसले के बाद अब उनके लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस मामले में अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दिल्ली बार काउंसिल से कहा है कि वे प्रशांत भूषण के ट्वीट की जांच करें और अगर उसे लगता है कि प्रशांत भूषण पर कार्रवाई करनी चाहिए तो वह कानून के मुताबिक फैसला लें।
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जल्द से जल्द कोई फैसला ले
इसके साथ ही पूरे प्रकरण के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि सर्वसम्मति से यह तय किया गया है कि दिल्ली बार काउंसिल, जहां पर प्रशांत भूषण का वकील के तौर पर नामांकन है वे उनके सभी ट्वीट की जांच करें। इस मामले में दिल्ली बार काउंसिल जल्द से जल्द कोई फैसला ले।
जानकारी के लिए बता दें कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24ए में पहले से इस तरह का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो राज्य की बार काउंसिल के रोल पर एक अधिवक्ता के रूप में उसे भर्ती नहीं किया जाएगा।
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