लव जिहादियों की खैर नहीं: MP में नया कानून लागू, होगी 10 साल तक की सजा
ध्यप्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए शिवराज सरकार का लाया गया कानून अध्यादेश के रुप में लागू कर दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही राज्य में सभी कलेक्टरों और एसपी को अब नए कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
भोपाल: मध्यप्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए शिवराज सरकार का लाया गया कानून अध्यादेश के रुप में लागू कर दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही राज्य में सभी कलेक्टरों और एसपी को अब नए कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
10 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना
बता दें कि इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अध्यादेश के लागू होते ही आज यानी 9 जनवरी 2021 से मध्य प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का कोई मान्य नहीं होगा और धर्म परिवर्तन करके किया गया विवाह भी शून्य घोषित होगा। हालांकि ऐसे विवाह के बाद पैदा हुई संतान वैध होगी और उसे अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा। इसके अलावा ऐसी संतान और उसकी मां विवाह शून्य घोषित होने के बाद भी संतान के पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकेंगे।
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क्या है इस अध्यादेश में... ?
इस कानून के अनुसार अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की भी बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष साबित होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी मान्य नहीं होगी।
जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर 2020 में शिवराज सिंह कैबिनेट ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी थी। इस विधेयक में शादी या धोखाधड़ी से कराया गया धर्मांतरण अपराध माना जाएगा, जिसके लिए अधिकतम 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी नवंबर में लव जिहाद को लेकर अध्यादेश पास किया था। इस कानून के मुताबिक धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है।
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