MP में लव जिहाद: लड़की ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखीं ऐसी बातें

पीड़ित युवती ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरा नाम पूजा है। मैं खुकदुशी कर रही हूं और इसका जिम्मेदार आदिल खान सन ऑफ खलीक खान है। इस नोट में लड़की ने आरोपी लड़के का पता और मोबाइल नंबर भी लिखा है।

Update: 2021-01-09 16:55 GMT
परिवारों ने आरोप लगाया है कि आदिल ने अपना नाम छिपाकर उनकी बेटी से दोस्ती की थी। परिजनों ने बताया कि करीब 8 साल से दोनों अच्छे दोस्त थे।

भोपालः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस मामले की सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां पर लव जिहाद की शिकार एक 26 साल वर्षीय लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की ने सुसाइड नोट भी लिखा है।

पीड़ित युवती ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरा नाम पूजा है। मैं खुकदुशी कर रही हूं और इसका जिम्मेदार आदिल खान सन ऑफ खलीक खान है। इस नोट में लड़की ने आरोपी लड़के का पता और मोबाइल नंबर भी लिखा है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आदिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

आठ साल से थी दोस्ती

परिवारों ने आरोप लगाया है कि आदिल ने अपना नाम छिपाकर उनकी बेटी से दोस्ती की थी। परिजनों ने बताया कि करीब 8 साल से दोनों अच्छे दोस्त थे। पूजा भोपाल के टीटी नगर की रहने वाली थी। पूजा के भाई राहुल ने पुलिस को बताया कि पूजा अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उस समय सभी लोग घर पर ही मौजूद थे।

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भाई के मुताबिक, मां ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन पूजा ने दरवाजा नहीं खोला। किसी अनहोनी की आशंका होने पर दरवाजा खोल गया तो पूजा फांसी पर लटकी मिली। लड़की के भाई राहुल ने आदिल को बहन की मौत जिम्मेदार करार दिया है।

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मुस्लिम बनने के लिए बनाता था दबाव

भाई ने बताया कि आदिल से पूजा करीब 8 साल पहले मिली थी। तब उसने अपना धर्म हिंदू बताया था और दोनों में अच्छी दोस्ती थी। राहुल ने पुलिस से बताया है कि आदिल उसकी बहन पूजा पर लगातार मुस्लिम बनने के लिए दबाव बनाता था और मारपीट करता था। राहुल ने बताया कि उसकी वहन ने जब धर्म बदलने से इंकार कर दिया तो आदिल ने दूसरी लड़की से सगाई कर ली। इससे आहत होकर पूजा ने आत्महत्या कर ली।

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पुलिस ने सुसाइड नोट और परिजनों के बयान के आधार पर आदिल के खिलाफ आत्महत्या करने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए जाने के बाद यह पहला मामला है। अब आदिल के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। इस कानून के मुताबिक, 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना लग सकता है।

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