राज्य में 30 सितंबर तक लगा लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा, किस पर रहेगी पाबंदी
कोरोना वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना केस में तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए राज्य में लागू सामान्य लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।
मुंबई: कोरोना वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना केस में तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए राज्य में लागू सामान्य लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।
सरकार ने पहले से लागू कई प्रतिबंधों में ढील दी है। सरकार के निर्देश के मुताबिक, 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को घर पर रहने और सिर्फ स्वास्थ्य या अन्य अत्यावश्यक उद्देश्यों से ही बाहर निकलन को कहा गया है।
महाराष्ट्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम आयु के लोग, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग घर पर रहें। अगर स्वास्थ्य या अन्य अत्यावश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले।
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इसमें आगे कहा गया है कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें और फेस मास्क लगा कर ही बाहर आ-जा सकेंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि लोग जितना हो सके घर से ही काम करना जारी रखें।
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अब इसकी जरूरत नहीं
निर्देशों में आगे कहा गया है कि कार्यालयों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम के समय में बदलाव किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि दो सितंबर से लोगों और सामान की विभिन्न जिलों के बीच आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी।
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जारी निर्देश के मुताबिक, अब लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिये कोई अनुमति या ई-परमिट दिखाने की आवश्यकता नहीं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कार्यस्थलों पर नियमित रुप से तापमान की जांच और सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा।
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