Delhi excise policy case: 60 दिन से तिहाड़ में बंद सिसोदिया को फिर नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 8 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi excise policy case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें ख़त्म होने के नाम नहीं ले रही। राउज एवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया को कोई राहत नहीं देते हुए आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी।

Update:2023-04-29 23:59 IST
मनीष सिसोदिया (Social Media)

Delhi excise policy case : दिल्ली के कथित आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को एक बार फिर राहत नहीं मिली। सिसोदिया को शनिवार (29 अप्रैल) को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। बता दें, मनीष सिसोदिया बीते 2 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अलग-अलग केस दर्ज किया है।

बता दें, सीबीआई मामले में सिसोदिया 13 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली के कथित आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जो केस दायर किया है उसमें 29 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई। न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के लिए शनिवार को सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है।

'मोदी जी केजरीवाल का काम नहीं रोक पाएंगे'

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते वक़्त आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, 'मोदी जी चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का काम नहीं रोक पाएंगे।'

पत्नी की बीमारी नहीं बन सकती जमानत की वजह

इससे पहले, शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि, प्रथम दृष्टया सबूत उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ कहती है। जज ने ये भी कहा था कि, मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की बीमारी उन्हें इस मामले में जमानत देने का कारण नहीं है। न्यायाधीश ने ये भी कहा कि, इस मामले में प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने वाले सिसोदिया की क्षमता से इनकार करना असंभव है।'

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