नाबालिग बनी बच्चे की मां, 84 साल के बुजुर्ग पर रेप का आरोप, होगा DNA टेस्ट

84 साल के एक बुजुर्ग के डीएनए टेस्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।इस बुजुर्ग पर नाबालिग से रेप का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के पिता का पता लगाने का आदेश दिया है।

Update: 2020-07-18 12:52 GMT

नई दिल्ली 84 साल के एक बुजुर्ग के डीएनए टेस्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।इस बुजुर्ग पर नाबालिग से रेप का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के पिता का पता लगाने का आदेश दिया है। इसलिए कहा कि रेप के आरोपी और बच्चे दोनों का डीएनए टेस्ट कराया जाए।

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कपिल सिब्बल ने किया आरोपी का बचाव

बता दे कि 2012 में हुई ये घटना पश्चिम बंगाल के मटिगरा इलाके की है जब 14 साल की लड़की से रेप के साथ बुजूर्ग ने रेप किया था रेप के बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के पिता का पता लगाने को बच्चे और आरोपी दोनों का डीएनए टेस्ट कराने को कहा है।सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आरोपी के बचाव में उसकी उम्र और सेहत का हवाला देते हुए उसके रेप के नाकाबिल होने की दलील दी थी।

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अब डीएनए टेस्ट का इंतजार

कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत के लिए अर्जी सुप्रीम कोर्ट आई। जस्टिस अशोक भूषण की अगुआई वाली बेंच ने ये आदेश दिया है। घटना के समय आरोपी 76 साल का था। मालूम हो कि ये मामला पहले भी चर्चा में आ चुका है। फिलहाल ये अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब दोनों के डीएनए टेस्ट बाद ही पता चलेगा कि मामले में आगे क्या होगा। बच्चे का असली पिता कौन है।

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