प्रिया रमानी को बड़ी राहत: मानहानि केस मे हुईं बरी, एमजे अकबर को लगा झटका
कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि केस को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि महिलाओं के पास दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है।
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर द्वारा दायर एक मुकदमे में पत्रकार प्रिया रमानी को बड़ी राहत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रमानी के खिलाफ दायर मानहानि केस को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में प्रिया को बरी कर दिया है।
मामले में क्या कहा कोर्ट ने
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यौन शोषण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी के सम्मान की कीमत पर नहीं की जा सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि महिलाओं के पास दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है। सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन शोषण कर सकता है।
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आवाज उठाने पर नहीं दी जा सकती सजा
अदालत ने कहा कि पीड़िता को काफी वक्त तक यह पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। महिला को अपने साथ हुए अपराध के बारे में कहीं भी और कभी भी अपनी बात रखने का हक है। कोर्ट ने कहा कि महिला को अपने साथ हुए यौन शोषण अपराध के खिलाफ आवाज उठाने पर सजा नहीं दी जा सकती है।
वहीं कोर्ट से राहत मिलने पर प्रिया रमानी ने अपने वकील और उनकी टीम को धन्यवाद दिया है। बता दें कि इस मामले में दोनों पक्षों की बहस बीते हफ्ते पूरी हो गई थी, तब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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जानें क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि मीटू मवमेंट के दौरान पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। उन पर ये आरोप उनके साथ काम करने वाली महिला पत्रकारों ने ही लगाए थे। उनके खिलाफ एक या दो नहीं बल्कि करीब 20 महिला पत्रकारों ने उन पर छेड़खानी के आरोप लगाए थे। जिसके चलते अकबर को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद एमजे अकबर ने सबसे पहले आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का केस किया था।
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