Modi Surname Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Modi Surname Case: लंबे समय बाद कांग्रेस नेता को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें रांची की अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश पर रोक लगा दी है।

Update:2023-07-04 14:00 IST
Rahul Gandhi (photo: social media )

Modi Surname Case: मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सांसदी तक गंवा चुके हैं। हालांकि, इस मामले ने अब भी उनका पीछ नहीं छोड़ा है। अभी भी दो राज्यों में उनका खिलाफ ये मामला चल रहा है। हालांकि, लंबे समय बाद कांग्रेस नेता को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें रांची की अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश पर रोक लगा दी है।

दरअसल, मोदी सरनेम केस का एक मामला झारखंड की राजधानी रांची स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट ने उन्हें सशरीर पेश होने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ राहुल हाईकोर्ट चले गए। उनकी याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने सुनवाई करते हुए एमपी/एमएलए कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया जिसमें राहुल को खुद उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई अब अगले माह 16 अगस्त को होगी।

लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था विवादित बयान

कर्नाटक के कोलार की तरह रांची में भी 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोहराबादी मैदान में सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं। इस टिप्पणी को लेकर रांची के प्रदीप मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

बिहार में भी चल रहा है मामला

झारखंड की तरह बिहार की राजधानी पटना में भी मोदी सरनेम का मामला चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा ठोका गया है। पटना में यह मुकदमा सीनियर बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया था। इस मामले में आज यानी 4 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। दरअसल, पटना की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 25 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। लोअर कोर्ट के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

गुजरात वाले मामले में आ चुका है फैसला

मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का एक ऐसा ही मामला राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के सूरत कोर्ट में भी चल रहा था। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने 2019 में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। चार साल बाद मार्च 2023 में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी ठहराया और दो साल की सजा सुनाई। जिसके कारण उनकी संसद सदस्यता चली गई।

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