2000 Note Exchange: SC ने RBI के काम मे दखल देने से किया इनकार, दो हजार नोट बदलने से संबंधित याचिका खारिज

2000 Note Exchange: याचिका में अपील किया गया था कि बिना आईडी कार्ड के नोट बदलने से भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। बता दें कि दो हजार के नोट पचलने से बाहर होने के बाद से बिना आईडी कार्ड और बिना किसी पर्ची के बदला जा रहा है।

Update:2023-07-10 16:44 IST
national Supreme Court dismisses petition filed against depositing Rs 2000 notes (Photo-Social Media)

2000 Note Exchange: बिना किसी पर्ची और आईडी प्रूफ देखे दो हजार के नोट बदलने के खिलाफ दायर यचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नें आरबीआई के काम में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में अब आप को दो हजार के नोट बदलवाने के लिए आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी।

फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि यह रिजर्व बैंक का नीतिगत फैसला है। इसमें दखल नहीं दे सकते। याचिका में अपील किया गया था कि बिना आईडी कार्ड के नोट बदलने से भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। बता दें कि दो हजार के नोट पचलने से बाहर होने के बाद से बिना आईडी कार्ड और बिना किसी पर्ची के बदला जा रहा है।

बता दें कि आरबीआई ने बिते दिनों दो हजार के सभी नोटों को प्रचलन से बाहर करने का एलान किया था। नोट को बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 है। इसके लिए आप किसी भी बैंक में जाकर नोट बदलवा सकतें है। ग्रांहको को किसी प्राकार की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा किया कि दो हजार के नोटों को बदलने के लिए किसी आईडीप्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार में सीर्फ दो हजार के दस नोट ही जमा किए जा सकते हैं। वहीं आरबीआई ने अपने खाते में दो हजार नोट जमा करने के समय सीमा के बारे में अभी कोई घोषणा नहीं की है।

बता दें कि नवंबर 2016 मे पीएम मोदी ने पांच सौ और हजार के नोट बंद करने की घोषणाकी थी। इसके बाद गुलाबी कलर में दो हजार के नोट प्रचलन में आयी थी। दो हजार के नोट से सबसे ब़ड़ी समस्या सामान्य लेनदेन में आती थी। क्योंकि इतने बड़े नोट का चेंज आसानी से उपलब्ध करना मुश्किल था। लोगों काफी हद तक सामान्य लेनदेन के लिए छोटे नोटों का ही स्तेमाल करते थे।

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