गाड़ियों पर बड़ी खबर: जल्द से जल्द कर लें ये काम, नहीं तो देना पड़ेगा 10 हजार जुर्माना

वाहन मालिकों के लिए यह जरूरी खबर है। अब सभी नए वाहनों में अब रजिस्ट्रेशन के समय हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना जरूरी है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसके बाद सभी वाहनों के लिए ऐसा करना अनिवार्य है।

Update: 2020-09-24 04:49 GMT
वाहन मालिकों के लिए यह जरूरी खबर है। अब सभी नए वाहनों में अब रजिस्ट्रेशन के समय हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना जरूरी है।

 

नई दिल्ली: वाहन मालिकों के लिए यह जरूरी खबर है। अब सभी नए वाहनों में अब रजिस्ट्रेशन के समय हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना जरूरी है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसके बाद सभी वाहनों के लिए ऐसा करना अनिवार्य है।

हालांकि 2012 से पहले के जो वाहन हैं उन पर अभी भी पुरानी नंबर प्लेट लगी हैं। इनमें लोहे या एलुमिनियम की प्लेट पर पेंट से वाहनों का नंबर लिखा गया है। अब ऐसे वाहनों पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग कड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। विभाग की तरफ से ऐसे वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया है। अगर इस दौरान पुराने वाहनों में ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाए जाते हैं, तो वाहन मालिकों को पांच से दस हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ा सकता है।

जानिए क्या है चार्ज

दिल्ली के सभी प्रमुख क्षेत्रों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए कुछ वाहन डीलरों को इजाजत दी गई है। दिल्ली में ऐसे सेंटरों की संख्या 236 है। इन सेंटरों पर दोपहिया वाहन के के लिए 365 रुपये और चार पहिया वाहनों के मालिक 600 से 1100 रुपये देकर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाए जा सकते हैं। वाहन मालिक यहां जाकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।

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एक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली के करीब 70 लाख निजी वाहन हैं, जिनमें 40 लाख दोपहिया वाहन, 25 लाख चार पहिया वाहन, 15 लाख व्यावसायिक वाहन हैं। इनमें सिर्फ पांच लाख वाहनों में ही अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई गई हैं।

अगर विभाग कड़ा रूख अपना लेता है तो सभी वाहन अचानक नंबर प्लेट बदलवाने के लिए सेंटरों पर पहुंचेंगे, लेकिन इन सेंटरों की संख्या बहुत कम है। विभाग ने वाहन मालिकों सिर्फ एक महीने का ही वक्त दिया है। वाहन चालकों को भीड़ से बचने के लिए समय रहते ही पुरानी नंबर प्लेट बदलवा लेना चाहिए।

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कलर कोड भी अनिवार्य

तो वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में गाड़ियों पर कलर कोड लगाने की बात भी कही गई है। इससे पता चलेगा कि गाड़ी किस प्रकार के ईंधन पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलती है। किसी भी मान्यता प्राप्त डीलर से होलोग्राम बेस्ड कलर स्टीकर लेकर वाहन मालिक गाड़ी पर लगा सकते हैं।

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इसमें पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए हल्के नीले रंग, डीजल से चलने वाली गाड़ियों को नारंगी और अन्य प्रकार के ईंधन से चलने वाले वाहनों को ग्रे रंग का स्टीकर लगाना होगा। अगर जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जा चुका है उन्हें अनिवार्य तौर पर होलोग्राम बेस्ड कलर कोड स्टीकर लगाना होगा।

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