Income Tax Rules: इनकम टैक्स का नया कानून, 20 लाख से अधिक के ट्रांजैक्शन में पैन या आधार जरूरी
Income Tax Rules: सीबीटीडी ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि 26 मई से लेनदेन से जुड़े आयकर नियमों में बड़ा बदलाव (Big change in income tax rules) किया जा रहा है।
New Delhi: केंद्र सरकार (central government) करचोरी को रोकने के लिए तमाम उपाय कर रही है। बीते वर्षों में सरकार इस दिशा में कई कदम उठा चुकी है। इसी क्रम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीटीडी) ने एक और फैसला लिया है, जिसे आयकार मामलों के जानकार करचोरी को रोकने की दिशा में एक अन्य कदम मानते हैं। दरअसल, सीबीटीडी ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि 26 मई से लेनदेन से जुड़े आयकर नियमों में बड़ा बदलाव (Big change in income tax rules) किया जा रहा है।
नए नियमों के अनुसार, किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस (bank or post office) में 20 लाख रूपया या इससे अधिक की नगदी जमा करने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीटीडी) ने इनकम टैक्स (15वां संशोधन) रूरल्स, 2022 के तहत नए नियम तैयार किए हैं, जिसकी अधिसूचना 10 मई 2022 की तारीख में जारी हुई थी।
करचोरी रोकने की कवायद
आयकर जानकर सीबीटीडी के नए नियम को करचोरी को रोकने की कवायद के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि लेन –देन को लेकर यह नियम काफी पारदर्शिता बढ़ाएगा। अब बैंकों, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसाइटी को 20 लाख से अधिक के लेन-देन की जानकारी देनी होगी। सीबीटीडी ने कहा कि यह कदम सिर्फ टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जा रहा है। कर विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े लेन-देन में पैन डिटेल अनिवार्य करने से कर चोरी पर लगाम कसना आसान हो जाएगा और इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।
पैन नहीं तो आधार से हो जाएगा काम
आयकर विभाग के मामलों में फिलहाल सभी जगह पैन का इस्तेमाल जरूरी होता है। हालांकि, कल से लागू हो रहे नियम में ग्राहकों को कुछ छूट प्रदान की गई है। यदि कोई टैक्सपेयर 20 लाख से ऊपर के लेन-देन में अपना पैन नहीं पेश कर पाता तो वह आधार दिखाकर ट्रांजैक्शन पूरा कर सकता है।
चालू खाते के लिए पैन जरूरी
नए नियम के मुताबिक, अब किसी को भी चालू खाता खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं जिनका बैंक खाता पहले से ही पैन से लिंक है, उन्हें भी लेन-देन के समय इस नियम का पालन करना होगा।