निर्भया के दोषियों की किस्मत आज होगी तय: तीसरा डेथ वारंट हो सकता है जारी

'निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड' (Nirbhaya Gang Rape Case) के दोषियों को सजा दिए जाने के बाद से उनकी फांसी दो बार टल चुकी है। आज नया डेथ वारंट जारी हो सकता है

Update: 2020-02-17 05:00 GMT

नई दिल्ली: 'निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड' (Nirbhaya Gang Rape Case) के दोषियों को सजा दिए जाने के बाद से उनकी फांसी दो बार टल चुकी है। ऐसे में एक ओर निर्भया का परिवार न्याय की आस में तो वहीं दूसरी ओर चारों दोषी लगातार फांसी से बचने के पैतरे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) सोमवार को निर्भया के दोषियों की सजा को लेकर नया डेथ वारंट जारी कर सकता है।

दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट निर्भया के माता-पिता की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। याचिका में दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की गयी है। निर्भया के परिवार के साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने की मांग की है।

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सरकारी वकील रवि काजी पहली बार दोषी पवन की करेंगे पैरवी:

बता दें कि याचिका की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा करेंगे। पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोषी पवन के लिए सरकारी वकील रवि काजी को नियुक्त किया था। आज वो पहली बार दोषी पवन की ओर से दलीलें पेश करेंगे और बतायेंगे कि क्या पवन की ओर से क्यूरेटिव या दया याचिका दायर की गई या नहीं। वहीं दूसरी ओर निर्भया के पक्ष के वकील दोषियों की फांसी के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की मांग करेंगे।

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तीन दोषियों के कानूनी विकल्प खत्म:

गौरतलब है कि पहले अदालत में दोषी पवन की पैरवी वकील एपी सिंह कर रहे थे। वैसे निर्भया के अन्य तीन दोषियों विनय, मुकेश और अक्षय के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं लेकिन पवन के पास अभी भी क्यूरेटिव और दया याचिका का मौका है। वहीं कोर्ट ने सभी दोषियों को कानूनी विकल्प के उपयोग पर अल्टीमेटम दिया था, हालाँकि इस अवधि के बीच दोषी पवन की ओर से कोई याचिका दायर नहीं की गयी।

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आज हो सकता है तीसरा डेथ वारंट जारी:

आज सुनवाई के सुनवाई के दौरान अगर पवन की ओर से कोई क्यूरेटिव या दया याचिका दायर नहीं की जाति है तो अदालत नियमों के तहत चारों दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी कर सकती है। बता दने कि ऐसा होने पर यह तीसरा डेथ वारंट होगा। हालाँकि पवन के पास अभी भी कानूनी विकल्प होने के कारण फांसी टल भी सकती है।

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