Nithari Case Verdict: CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली को मौत की सजा

Nithari Case Verdict: नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड मामले में गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निठारी कांड के मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

Written By :  aman
Update:2022-05-19 17:53 IST

Nithari Case Verdict File Photo

Nithari Case Verdict: उत्तर प्रदेश के नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड (Nithari Case) मामले में गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Court) ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निठारी कांड के मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली ((Surendra Koli)) को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं, मामले के दूसरे अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंढेर (Moninder Singh Pandher) को देह व्यापार के धंधे में दोषी पाया। पंढेर को सात साल की सजा सुनाई गई है। दोनों अभियुक्त इस वक़्त गाजियाबाद के डासना जेल (Dasna Jail) में बंद हैं। वो कई मामलो में सजा काट रहे हैं।

नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली को 13 मामलों में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। जबकि, तीन मामलों में सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था। अभी तक सिर्फ एक मामले में राष्ट्रपति द्वारा याचिका खारिज होने के बाद मेरठ में फांसी दी जानी थी। मगर, देरी होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को निरस्त कर दिया था। एक मामले में हाईकोर्ट ने फांसी में देरी मानते हुए उसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। सीबीआई कोर्ट (CBI Court) से फांसी की सजा होने के बाद इस समय अधिकांश मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।

क्या था निठारी कांड?

नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड का खुलासा वर्ष 2006 में हुआ था। निठारी गांव की कोठी नंबर डी- 5 से नर कंकाल मिले थे। कोठी के पास नाले से कई बच्चों के अवशेष भी बरामद किए गए थे। जिसके बाद यह केस गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। बता दें, कि निठारी कांड का खुलासा एक गायब लड़की पायल की खोजबीन के दौरान हुआ। धीरे-धीरे जब इस कांड से परतें खुलने लगी तो यह पूरा मामला देशभर में सुर्ख़ियों में रहा।

उत्तराखंड का रहने वाला है कोली

निठारी गांव की इस कोठी से बच्चों के मानव शरीर के हिस्सों के पैकेट मिले थे। कई नरकंकालों को नाले में फेंक दिया गया था। मामले का मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली उत्तराखंड का रहने वाला है। साथ ही वह, डी-5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर का नौकर भी था। परिवार के पंजाब चले जाने के बाद यही दोनों कोठी में रह रहे थे।

कोली ने जुर्म किया था कबूल

सुरेंद्र कोली ने गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने बताया था कि बच्चों की हत्या कर शव नाले में फेंक दिए थे। उसने युवती के साथ बलात्कार कर हत्या का जुर्म भी कबूल किया था। गवाहों के बयानों के बाद सीबीआई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को भी आरोपी बनाया था।

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