RBI की मंजूरी पर पेमेंट्स बैंक में बदलेगा Paytm, कहा जाएगा आपका मोबाइल वॉलेट का पैसा, ये हैं नियम
डिजिटल वॉलिट कंपनी पेटीएम को पेमेंट बैंक शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की शुरुआत 23 मई, 2017 से होगी।
नई दिल्ली: डिजिटल वॉलिट कंपनी पेटीएम को पेमेंट बैंक शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की शुरुआत 23 मई से होगी। भरतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) से इसे अंतिम मंजूरी मिल गई है।
पेटीएम द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को रिजर्व बैंक से अंतिम लाइसेंस प्राप्त हो गया है, और यह 23 मई 2017 से काम करना शुरू कर देगा। पेटीएम अपना वॉलेट का पूरा कारोबार पीपीबीएल में स्थानांतरित कर देगी।
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21.80 करोड़ लोग जुड़े
-21.80 करोड़ मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करने वाले लोग जुड़े हैं।
-भुगतान बैंक का यह लाइसेंस भारतीय निवासी विजय शेखर शर्मा को मिला है।
-विजय शेखर शर्मा पीटीएम की मालिक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के संस्थापक हैं।
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-23 मई के बाद पेटीएम वॉलेट का कारोबार पीपीबीएल में चला जाएगा।
-लेकिन यदि कोई ग्राहक इस योजना से नहीं जुड़ना चाहता है, तो उसे पेटीएम को सूचित करना होगा।
-सूचना मिलने पर पेटीएम उसके वॉलेट में बची राशि को बंधित ग्राहक के बैंक खाते में हस्तांतरित कर देगी।
-पिछले छह माह के दौरान वॉलेट में यदि कोई गतिविधि नहीं हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में पीपीबल में हस्तांतरण केवल उपभोक्ता की विशेष अनुमति के बाद ही होगा।
-पेमेंट्स बैंक किसी ग्राहक को कर्ज या अडवांस नहीं दे सकता।
-पेमेंट्स की ओर से डेबिट कार्ड और चेक बुक भी जारी की जा सकती हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा।
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1 लाख रुपए से अधिक की राशि नहीं रख सकेंगे
-इसके अलावा पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में रखे जाने वाली रकम की भी सीमा होगी।
-पेटीएम के पेमेंट्स बैंक में 1 लाख रुपए से अधिक की राशि नहीं रख सकेंगे।
-इन बैंकों का मकसद लोगों को तत्काल बेसिक बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है।
-एयरटेल भी पेमेंट्स बैंक लॉन्च करने की तैयारी में है।