RBI का ऐक्शन: इस बैंक में आपका भी तो नहीं है खाता, सिर्फ निकाल सकेंगे 1000 रुपए
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहकों की मुसीबत बढ़ गई है। यह परेशानी अगले 6 महीने तक उन्हें परेशानी में डाल सकती है। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर कई पाबंदियां लगा दी हैं।
नई दिल्ली: पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहकों की मुसीबत बढ़ गई है। यह परेशानी अगले 6 महीने तक उन्हें परेशानी में डाल सकती है। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर कई पाबंदियां लगा दी हैं।
आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव पर यह कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की है।
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ग्राहकों पर असर
केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बैंक में कोई नया फिक्सड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोला जा सकेगा। इसके अलावा बैंक के नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
इसके अलावा बैंक के ग्राहक अगले 6 महीने तक 1000 रुपये से अधिक पैसा नहीं निकाल सकेंगे। तो वहीं आरबीआई के निर्देश के बाद बैंक के अलग-अलग ब्रांच से ग्राहकों के हंगामे की खबरें भी आने लगी हैं। वहीं सोशल मीडिया पर बैंक के अलग-अलग ब्रांच से हंगामे के वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं।
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1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते ग्राहक
केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि आरबीआई निर्देशों के मुताबिक जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं।
पीएमसी बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना लोन और अग्रिम धनराशि देने या रीन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करने आदि से रोक लगाई है। हालांकि आरबीआई इन दिशा-निर्देशों में स्थिति के हिसाब से संशोधन कर सकता है।
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लाइसेंस भी हुआ रद्द?
आरबीआई के इस कड़े फैसले के बाद यह भी आशंका जताई रही है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि आरबीआई की ओर से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है।
केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इन पाबंदियों से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि आरबीआई ने पीएमसी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसल कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक अगले नोटिस या दिशा-निर्देश तक पाबंदियों के साथ कारोबार कर सकता है।
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बैंक के एमडी ने ली जिम्मेदारी
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी जॉय थॉमस का बयान भी आ गया है। थॉमस के मुताबिक हमें आरबीआई के नियमों के उल्लंघन का खेद है। इस वजह से 6 महीने तक हमारे ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बतौर एमडी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके साथ ही सभी जमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करता हूं कि 6 महीने से पहले हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे।