अब सातवीं मौत: बैंक के साथ क्या RBI का भी हाथ, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार

पीएमसी बैंक (पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक) के एक और ग्राहक का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बता दें पीएमसी बैंक के इस घोटाले से पीड़ित निवेशकों में 64 वर्षीय कुलदीप कौर विज की मौत सातवीं मौत है।

Update:2019-11-02 10:54 IST
अब सातवीं मौत: बैंक के साथ क्या RBI का भी हाथ, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार

नई दिल्ली : पीएमसी बैंक (पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक) के एक और ग्राहक का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बता दें पीएमसी बैंक के इस घोटाले से पीड़ित निवेशकों में 64 वर्षीय कुलदीप कौर विज की मौत सातवीं मौत है।

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पीएमसी बैंक में 4355 करोड़ रुपये के कथित घोटाले और धन निकासी पर रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रोक से ऐसी मौतें हो रही हैं। कुलदीप कौर के परिवारवालों ने बताया कि वह नवी मुंबई के खारघर में रहती थीं और मंगलवार की रात अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

निकासी पर पाबंदी हटाने को लेकर सरकार और आरबीआई को नोटिस

इस मामलें में दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) से नकद निकासी पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने शुक्रवार को वित्त मंत्रालय, दिल्ली सरकार, आरबीआई और पीएमसी बैंक को याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा है।

दायर याचिका में ग्राहकों के बैंक में जमा पैसे के लिए 100 प्रतिशत बीमा कवर की मांग की गई है। 4,355 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर पाबंदियां लगा दी थीं। आरबीआई ने पहले, तरलता संकट को ध्यान में रखते हुए राशि निकालने की सीमा 1,000 रुपये कर दी थी।

फिर बाद में इसे बढ़ा कर 40,000 रुपये (6 महीने के अंदर) कर दिया, जिससे ग्राहक तनावगस्त अवस्था में हैं। याचिका बेजोन कुमार मिसरा ने दायर की है।

उन्होंने पहले याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, लेकिन बीते महीने इस पर सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की है।

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