PPF-सुकन्या खाताधारक: 30 जून से पहले ही निपटा लें सारे काम, है आखिरी मौका
महामारी कोरोना वायरस के बीच केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट (एसएसए) खाताधारकों को फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए खाते जमा करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी थी।
नई दिल्ली। देश में महामारी कोरोना वायरस के बीच केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट (एसएसए) खाताधारकों को फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए खाते जमा करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। इसके साथ ही अगर किसी खाताधारक ने सुकन्या खाते या पीपीएफ खाते में फाइनेंशियर ईयर में निर्धारित न्यूनतम राशि जमा नहीं की है तो वे भी बिना जुर्माने (पेनाल्टी) के साथ जमा कर सकते हैं।:
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ऐसे में खाताधारक 30 जून तक पीपीएफ और सुकन्या में जमा की गई राशि से अपनी सुविधानुसार फाइनेंंशियर ईयर 2019-20 या 2020-21 में इनकम टैक्स की धारा 80C अंतर्गत तय सीमा में छूट का लाभ भी ले सकते हैं।
इतना लगता है जुर्माना
जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ में न्यूनतम 500 रुपए और सुकन्या में न्यूनतम 250 रुपए जमा करने आवश्यक हैं, नहीं तो अगले फाइनेंशियल ईयर में 50 रुपए जुर्माना भरना पड़ता है।
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साथ ही केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए पीपीएफ और छोटी बचत योजनाओं में न्यूनतम जमा की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। इसकी पहले समयसीमा 31 मार्च 2020 थी।
ऐसे में अगर आपने न्यूनतम सालाना जमा वाला पीपीएफ खाता या कोई भी लघु बचत योजना का खाता खुलवाया है तो अंतिम तिथि के बाद जरूरी राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है।
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राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना
लेकिन अभी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना लगता है। इसी तरह अगर आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अप्रैल और मई 2020 में पैसे जमा नहीं करवा पाए है।
इसके अलावा खाताधारक 30 जून तक पीपीएफ और सुकन्या में जमा की गई राशि से अपनी सुविधानुसार फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या 2020-21 में इनकम टैक्स की धारा 80C अंतर्गत तय सीमा में छूट का लाभ भी के सकते हैं।
लेकिन अगर गलती से भी आपने अपनी तय सीमा से अधिक राशि जमा कर दी तो वह राशि आपको लौटा दी जाएगी, और उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।
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