Defamation case: राहुल गांधी की 'मोदी सरनेम' अपील वाली याचिका से गुजरात HC की जज ने खुद को किया अलग, अब क्या?
Rahul Gandhi Defamation case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 'मोदी सरनेम' केस की सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट में होना है। अब इस केस की सुनवाई से एक जज ने खुद को अलग कर लिया है।
Rahul Gandhi Defamation case : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 'मोदी सरनेम' (Modi Surname Case) से जुड़े मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले, निचली अदालत ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुजरात हाई कोर्ट के जज गीता गोपी (Judge Gita Gopi) ने इस मामले पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
राहुल गांधी के वकील पीएस चंपानेरी (Rahul Gandhi's lawyer PS Champaneri) ने जस्टिस गीता गोपी की अदालत के सामने मोदी सरनेम मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। मगर, उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा, 'मेरे सामने नहीं'।
'पहले सुनवाई को बुलाया, फिर खुद को अलग कर लिया'
खबरों के अनुसार, राहुल गांधी के वकील चंपानेरी ने कहा, 'कोर्ट ने पहले उन्हें मामले को 26 अप्रैल को प्रेजेंट करने को कहा था। लेकिन, जब सुनवाई के लिए मामला आया तो कोर्ट ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। कांग्रेस नेता के वकील ने कहा, अब मामले को किसी अन्य अदालत में रखने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को एक नोट भेजा जाएगा।'
गीता गोपी की कोर्ट में ले जाने का किया था रिक्वेस्ट
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील ने बताया, 'मामले को जस्टिस गीता गोपी की अदालत में ले जाने का अनुरोध किया गया था। क्योंकि, उनकी अदालत आपराधिक पुनरीक्षण (Criminal Review) के विषय से संबंधित है।' बता दें, सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा- 499 और 500 (आपराधिक मानहानि से निपटने) के तहत बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी (BJP MLA Purnesh Modi) द्वारा दायर साल 2019 के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
सजा के साथ चली गई थी सांसदी
राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। लेकिन, सजा मिलते ही उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। अर्थात, वो अब सांसद नहीं हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से सांसद चुने गए थे।
'सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं?
कहा जा रहा है राहुल गांधी की अपील पर जल्द ही गुजरात हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है। राहुल गांधी पटना में भी मानहानि के एक मुकदमे का सामना कर रहे हैं। दरअसल, राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था, 'सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं?’ इसी टिप्पणी पर उन्होंने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था।