Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया- 'चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य...'
Rahul Gandhi On SC Decision: सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था।
Rahul Gandhi On SC Decision: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार (4 अगस्त) को बड़ा आदेश देते हुए 'मोदी सरनेम केस' (Modi Surname Case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि, निचली अदालत के जज की ओर से अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक 'दोषसिद्धि' के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।
शीर्ष अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, 'चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत के विचार की रक्षा करना।' बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बीते 23 मार्च को गुजरात के सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम केस में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।
Come what may, my duty remains the same.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 4, 2023
Protect the idea of India.
राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जश्न
गुजरात की अदालत द्वारा सजा दिए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उनकी सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) से मुलाकात कर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया। वहीं, अदालत से राहत मिलने के बाद दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंच राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया।
क्यों मिली थी राहुल गांधी को सजा?
मोदी सरनेम (Modi surname Case) पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी (BJP leader Purnesh Modi) ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि, 'सभी चोरों का एक ही सरनेम 'मोदी' कैसे हो सकता है?' सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। उन्हें अपना दिल्ली आवास भी खाली करना पड़ा था।