कोरोना इफेक्ट: बदल गया फ्लाइट से सफर का अंदाज, जानें क्या है नए नियम

कोरोना  और लॉकडाउन  के बाद  अब सब कुछ बदल गया है । अब यात्रा का तरीका भी  बदल गया है खासकर फ्लाइट से यात्रा करने वालों को। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री  ने फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए यात्रियों द्वारा भरे जाने वाले सेल्फ-डिक्लेयरेशन फॉर्म को अपडेट किया है।

Update: 2020-07-12 15:12 GMT

नई दिल्ली कोरोना और लॉकडाउन के बाद अब सब कुछ बदल गया है । अब यात्रा का तरीका भी बदल गया है खासकर फ्लाइट से यात्रा करने वालों को ।सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए यात्रियों द्वारा भरे जाने वाले सेल्फ-डिक्लेयरेशन फॉर्म को अपडेट किया है। मिनिस्ट्री ने सभी एयरलाइंस को जानकारी दी है कि जो यात्री बीते 21 दिन में कोरोना पॉजिटिव नहीं पाये गए हैं, उन्हें ही ट्रैवल करने की अनुमति दी जाएगी। 21 दिन की यह समय सीमा यात्रा की तारीख से पहले की होगी।

 

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एक रिपोर्ट के मुताबिक, मिनि​स्ट्री ने यह फैसला लिया है, क्योंकि उसका मानना कि देश में बड़ी संख्या में लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो गए हैं। ऐसे में यात्रा करने वाले लोगों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया है।

कोविड-19 डिस्चार्ज सर्टिफिकेट

कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवरी बीते 3 सप्ताह में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है तो उन्हें भी हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। रिकवर्ड लोगों को कोविड-19 डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोविड-19 रिकवरी सर्टिफिकेट दिखाने पर भी अनुमति मिल जाएगी। इसे उस हॉस्पिटल से प्राप्त किया जा सकता है, जहां पर कोरोना का इलाज कराया गया है।

बता दें कि रविवार दोपहर तक भारत में 8.4 लाख से भी ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आ चुके हैं। इसमें से करीब 5.15 लाख लोग रिकवर भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य एवं ​परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन आंकड़ों के बारे में जानकारी दी है।

 

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घरेलू विमान सेवाओं

केंद्र सरकार ने केवल घरेलू विमान सेवाओं को ही शुरू करने की अनुमति दी है, जिसे बीते 25 मई से चालू कर दिया गया है। ये सेवाएं करीब 2 महीने तक ठप रही थीं। केंद्र सरकार ने अभी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को शुरू करने की कोई अनुमति नहीं दी है।

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