सिख विरोधी दंगेः सज्जन को जाना होगा जेल, कोर्ट ने ठुकराई याचिका

सिख विरोधी दंगों के एक मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार ने आत्मसमर्पण के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दे  1 महीने का समय मांगा था। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद अब सज्जन को 31 दिसंबर से पहले ही जेल जाना होगा।

Update:2018-12-21 11:29 IST

नई दिल्ली : सिख विरोधी दंगों के एक मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार ने आत्मसमर्पण के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दे 1 महीने का समय मांगा था। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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याचिका खारिज होने के बाद अब सज्जन को 31 दिसंबर से पहले ही जेल जाना होगा। पूर्व सांसद ने आत्म समर्पण करने के लिए 30 जनवरी तक मोहलत मांगी थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि परिवार और संपत्ति से जुड़े मामले सुलझाने के लिए सज्जन को समय चाहिए।

सज्जन के अधिवक्ता अनिल शर्मा ने याचिका दायर की थी।

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पूर्व की एनडीए सरकार ने दंगों की जांच के लिए नानावटी जांच आयोग बनाया था। इस आयोग ने दिल्ली छावनी व पुल बंगश इलाकों में हुई हत्याओं की जांच दोबारा करने की सिफारिश की। जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जांच के बाद इन मामलों में 2010 में कड़कड़डूमा कोर्ट में दो आरोप पत्र दाखिल किए थे।

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