विकास दुबे जैसा खतरनाक गैंगस्टर: SC ने बेल देने से किया इनकार, कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने जिस गैंगस्टर को जमानत देने से मना किया है, उसके खिलाप 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अदालत ने विकास दुबे का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली: हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे ने कानपुर के बिकरु में जो कांड रचा, उसने ना केवल यूपी बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। विकास दुबे का खात्मा (Vikas Dubey encounter) तो हो गया है, लेकिन अब भी सब में उसका डर देखने को मिलता है। वहीं विकास दुबे का मामला सामने आने के बाद से सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त हो गया है। इसीलिए Supreme Court ने मंगलवार को एक गैंगस्टर को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
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गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज हैं 13 आपराधिक मामले
सुप्रीम कोर्ट ने जिस गैंगस्टर को जमानत देने से मना किया है, उसके खिलाप 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अदालत ने विकास दुबे का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एस बोबडे ने कहा कि तुम खतरनाक इंसान हो। तुम्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।
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विकास दुबे को रिहा करने का खामियाजा आज पूरा UP भुगत रहा
उन्होंने कहा कि दूसरे मामले में देखिए क्या हुआ। 64 आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद भी एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जिसका खामियाजा आज पूरे उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें रिहा करने में खतरा है।
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विकास दुबे का हवाला देते हुए जमानत से किया इनकार
सीजेआई सीजेआई एसए बोबडे ने सुनवाई के दौरान विकास दुबे को भी सभी मुकदमों में जमानत पर रिहा करने का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे का हवाला देते हुए गैंगस्टर को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
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विकास दुबे मामले में SC ने की ये तल्ख टिप्पणी
बता दें कि विकास दुबे एनकाउंटर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में वांछित अपराधी जमानत पर कैसे रिहा कर दिया गया और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया। सीजेआई ने कहा था कि इतने केस में शामिल शख्स बेल पर था और ये सब हो गया। कोर्ट ने कहा था कि ये सिस्टम का फेल्योर दिखाता है। इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है।
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