मास्क न पहनने वालों से सेवा कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 35,551 मरीज संक्रमित हुए हैं। वहीं, इस दौरान 526 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है।

Update: 2020-12-03 09:19 GMT

नई दिल्ली: मास्क न पहनने वालों से कोविड वार्ड में ड्यूटी कराने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं उन्हें अस्पताल के कोविड वार्ड में काम करने के लिए भेजा जाए।

ये एक तरह कि सजा के तौर पर किया गया था। इस मामले को लेकर गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना की गुजरात हाईकोर्ट का आदेश पालन करने योग्य नहीं है। इससे लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिना मास्क पहने मॉल और शादियों में लोगों के जाने पर चिंता जाहिर की है। साथ ही मास्क पहनने के नियम को सख्ती से लागू करने की बात कही है।

मास्क न पहनने वालों से सेवा कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक (फोटो : सोशल मीडिया)

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पिछले 24 घंटे में भारत में आए 35,551 नए केस

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 35,551 मरीज संक्रमित हुए हैं। वहीं, इस दौरान 526 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है।

इस तरह कुल मृतकों की संख्या 1,38,648 हो गई है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,34,965 हो गई है। अब तक 89,73,373 लोगों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं।

पिछले 24 घंटे में 40,726 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। वहीं वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 4,22,943 है। बीते कई दिनों से सक्रिय मामलों की संख्या पांच लाख से नीचे बनी हुई है।

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कोरोना टेस्ट( फोटो : सोशल मीडिया)

पुड्डुचेरी में कोविड-19 के 42 नए केस, एक और व्यक्ति की मौत

पुडुचेरी में कोविड-19 के 42 नए मामले सामने आने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़कर 37,119 हो गए। वहीं एक और महिला की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 613 हो गई।

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