क्रैश साइट पर सेल्फी लेने व सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले होंगे गिरफ्तार

अनिल कुमार झा, एसपी ट्रैफिक, नोएडा का इस मामले में कहना है कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 और 122 के तहत चालान तो काटा ही जाएगा साथ में विशेष मामलों में इन तमाशबीनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

Update: 2019-07-12 07:59 GMT
क्रैश साइट पर सेल्फी लेने व सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले होंगे गिरफ्तार

नई दिल्ली: यह तो अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो लोग वहां खड़े होकर बस तमाशबीन बनकर क्रैश साइट पर सेल्फी और फोटो लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पैसे कमाते हैं।

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ऐसा ही एक मामला नोएडा पुलिस के सामने आया। नॉएडा पुलिस ने तमाम क्रैश साइट को देखकर पाया कि एक्सीडेंट होने पर तमाशबीन न केवल आड़े तिरछे गाड़ियां खड़ी करके रेस्क्यू में बाधा पहुंचाते हैं बल्कि क्रैश साइट की सेल्फी और फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके पैसा बनाते हैं।

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ऐसे में अब ईको 1 और ईको 2 नाम की दो टीमें एक्सप्रेस वे पर लगातार नजर रखी हुई हैं। इस मामले पर अनिल कुमार झा, एसपी ट्रैफिक, नोएडा ने साफ़ कह दिया है कि अब उन लोगों की भी वीडियो बनाई जाएगी जो घायल को रेस्क्यू करने के बजाये सबसे पहले उनका वीडियो बनाते हैं और वहां खड़े रहते हैं।

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अनिल कुमार झा, एसपी ट्रैफिक, नोएडा का इस मामले में कहना है कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 और 122 के तहत चालान तो काटा ही जाएगा साथ में विशेष मामलों में इन तमाशबीनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

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इसके साथ ही, सोशल मीडिया पर क्रेश साइट की फोटो या वीडियो शेयर करने वाले पर न केवल 5000 रुपये का चालान हो सकता है बल्कि करीब तीन महीने के लिए उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है।

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वहीं, इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि जब भी वो क्रैश साइट पर जाते हैं तो एक टीम मेंबर पहले साइट पर फंसे व्यक्ति को निकालता है, जबकि दूसरा उसे अस्पताल पहुंचाता है। इस दौरान तीसरा क्रैश साइट की वीडियो बनाता है, जिससे की तमाशबीनों की पहचान की जा सके।

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